नई दिल्ली। इसी महीने की 1 तारीख यानी 1 सितंबर 2019 ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है। इस मोटर व्हीकर एक्ट में जुर्माने की राशि का कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। अब छोटी छोटी चूक के लिए हजारों रुपये तक का चालान किया जा रहा है। यही नहीं कुछ कार और दो पहिया वाहनों का चालान तो 20 से 25 हजार रुपये तक का हो चुका है। वहीं कामर्शियल वाहनों पर तो 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। आमतौर पर यह वाहन चालकों पर यह जुर्माना इस बात के लिए लगा है कि वह जांच के दौरान अपने मूल दस्तावेज नहीं दिखा सके। लेकिन मोटर वाहन एक्ट आपको यह अधिकार देता है कि अगर आप जांच के दौरान वाहन के दस्तावेज, जिनमें रजिस्ट्रेशन और पॉल्यूशन शामिल हैं, नहीं दिखा पाए हैं तो यह बड़ा गुनाह नहीं है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो भी यह बड़ा अपराध नहीं है। अगर आपके साथ भी जांच के दौरान ऐसा हुआ है, तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा है, जिसके तहत आप केवल 100 रुपये जमा करके हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं। आइये जानते हैं यह नियम क्या है, और कैसे इसका फायदा लिया जा सकता है।
यह है अपना चालान रद्द कराने का तरीका
ट्रैफिक नियमों के अनुसर, वाहन चलाते समय अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), वाहन का बीमा, पॉल्यूशन प्रमाणपत्र व परमिट नहीं है, तो आपका चालान काटा जा सकता है। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में यह प्रावधान है कि वाहन मालिक को वाहन से कागजात दिखाने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। ऐसे में अगर आपका चालान कट जाता है, तो 15 दिनों के अंदर अपने वाहन कागजात संबंधित विभाग में दिखाकर अपना चालान कैंसिल करा सकते हैं। हालांकि यहां पर एक शर्त है कि वाहन के सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने हों और अपडेट हों। अगर आपके वाहन के कागजात सही हैं, तो आप प्रति दस्तावेज 100 रुपये का शुल्क देकर अपना ज्यादा जुर्माने का चालान कैंसिल करा सकते हैं।
ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपने वाहन का चालान
कई बार हमारे वाहन का चालान कट जाता है और हमें पता ही नहीं होता है। ऐसा आमतौर पर ट्रैफिक विभाग के कैमरों के चलते होता है। इसमें लाइट क्रास करना या नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना शामिल होता है। लेकिन परिवहन विभाग ने यह सुविधा दी है कि लोग चाहें तो अपने वाहन का ऑनलाइन चालान हुआ है या नहीं यह पता लगा सकते हैं। इसे चेक करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट
https://echallan.parivahan.gov.in/
पर जाना होता है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको गेट चालान डिटेल अंग्रेजी में लिखा दिखेगा। इसको क्लिक करते ही आपको अपने वाहन का डिटेल भरना होगा। जैसे ही यह डिटेल भरकर आप क्लिक करेंगे पूरा विवरण सामने आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चालान नहीं कटा है तो यह भी यहां पर बताया जाएगा। अगर आपके वाहन का कोई चालान है तो आप इसका ऑनलाइन भुगतान भी यहां से ही कर सकते हैं।
अभी कई राज्यों में लागू नहीं हुआ है नया मोटर वाहन एक्ट
अभी तक 7 राज्यों ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को लागू नहीं किया है। नए नियम जिन राज्यों में लागू नहीं हुए हैं उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल हैं। इन राज्यों की सरकारों का कहना है कि जुर्माना काफी ज्यादा है। ऐसे में इस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।
नए नियम के बाद इतना लगता है जुर्माना
-ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना
-सामान्य (धारा 177) ---------- 100 रुपये ---------- 500 रुपये
-सीट बेल्ट ---------- 100 रुपये ---------- 1000 रुपये
-नशे में ड्राइविंग ---------- 2000 रुरुपये ---------- 10000 रुपये
-सड़क पर रेस लगाना ---------- 500 रुपये ---------- 5000 रुपये
-बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ---------- 500 रुपये ---------- 5000 रुपये
-बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग ---------- 1000 रुपये ---------- 2000 रुपये
-टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग ---------- 100 रुपये ---------- 2000 रुपये (3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य)
-ओवर स्पीडिंग ---------- 400 रुपये ---------- हल्की गाड़ियों पर 1000 रुपये और मध्यम दर्जे की गाड़ियों पर 2000 रुपये
-खतरनाक ड्राइविंग ---------- 1000 रुपये ---------- 5000 रुपये तक
-अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना ---------- 500 रुपये ---------- 2000 रुपये
-बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना ---------- 1000 रुपये ---------- 5000 रुपये
-बिना परमिट की गाड़ी ---------- 5000 रुपये तक ---------- 10000 रुपये तक
-लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 25000 से 1 लाख रुपये
-ओवरलोडिंग ---------- 2000 रुपये ---------- 20000 रुपये
यात्रियों की ओवरलोडिंग ---------- कोई नियम नहीं ---------- 1000 रुपये प्रति एक्सट्रा यात्री
-बिना योग्यता के ड्राइविंग ---------- 500 रुपये ---------- 10000 रुपये
-आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ---------- कोई नियम नहीं ---------- 10000 रुपये
-ओवरसाइज वाहन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 5000 रुपये
-जुवेनाइल द्वारा उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- संरक्षक /या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25000 रुपये जुर्माना, जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलेगा और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा।
More From GoodReturns

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति

GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

चेन्नई रेल अपडेट: आज रात कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले चेक करें अपना रूट और टाइमिंग

Russia ने 6 महीने में बेच दिया 44 टन सोना! रूस क्यों घटा रहा है अपना Gold Reserve?

Indo-MIM Listing Today: आज बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री! लिस्टिंग के बाद शेयर बेचने का सही तरीका

Gold Outlook: Buy on Dip या Sell on Rise? गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर Expert Strategy!

LIC AGM 2026: डिविडेंड और बोनस पर बड़ा फैसला, निवेशकों के लिए क्या है खास?



Click it and Unblock the Notifications