Alert : गाड़ी से जुड़ा नया नियम भिजवा सकता है जेल, साथ में 1 लाख रु का जुर्माना, जानिए क्यों

नई दिल्ली, जुलाई 13। यदि आप भी वाहन खरीदने जा रहे हैं तब आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसीलिए सड़क पर निकलने से पहले आपको ये जानकारी जरुर पढ़ लेनी चाहिए, नही तो आप को भारी चालान से गुजरना पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने एक लाख रुपए का जुर्माना और 1 वर्ष की सजा होने को लेकर जानकारी दी है। आइए जानते हैं।

नियम का उल्लंघन पर 1 वर्ष तक की जेल

नियम का उल्लंघन पर 1 वर्ष तक की जेल

परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, यदि कोई कार बनाने वाली कंपनी, इम्पोटर या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इतना ही नही उस पर प्रति वाहन 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परिवहन मंत्रालय की माने तो पहले इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 हजार और 5 हजार रुपए था। लेकिन, अब नए रूल के मुताबिक, जुर्मना 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

दोपहिया वाहन से जुड़े नए नियम

दोपहिया वाहन से जुड़े नए नियम

परिवहन मंत्रालय ने चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया है। परिवहन मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इस नए नियम के अनुसार दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट का यूज करना अनिवार्य होगा और साथ ही गाड़ी की रफतार मात्र 40 किलोमीटर प्रतिघण्टा तक सीमित रखना होगा।

कितना लगेगा जुर्माना ?

कितना लगेगा जुर्माना ?

नए ट्रैफिक नियम के अनुसार, यदि आप यातायात कानून का उल्लंघन करते हैं। तब आपको 1000 रूपये का जुर्माना देना होगा, साथ ही आपका तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+