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झटका : 15 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए देना होगा 8 गुना पैसा

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नयी दिल्ली। इसी साल अक्टूबर से आपको अपनी 15 साल से अधिक पुरानी कार के रजिस्ट्रशन को रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। ये मौजूदा रिन्यू फीस से लगभग आठ गुना अधिक है। इसी तरह पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए आपको 300 रुपये के वर्तमान शुल्क के बजाय 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आपसे पास 15 साल से अधिक बस या ट्रक है तो फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको 12,500 रुपये देने होंगे, जो कि मौजूदा रेट से लगभग 21 गुना अधिक है।

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का हिस्सा

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का हिस्सा

इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है, जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का हिस्सा है। इस प्रस्ताव के अनुसार निजी वाहनों के पंजीकरण के रिन्यूअल में देरी से प्रति माह 300 रु से 500 रु का जुर्माना लगेगा। जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल में देरी से गाड़ी मालिक पर दैनिक जुर्माना 50 रु लगेगा।

उठ रहे हैं सवाल

उठ रहे हैं सवाल

जैसा कि सरकार ने पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए नए प्रस्तावों की घोषणा करना शुरू कर दिया है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? जानकारों की राय है कि यदि सरकार पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने के लिए एक पॉलिसी ला रही है, तो यह पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए।

प्राइवेट गाड़ियो के लिए नियम

प्राइवेट गाड़ियो के लिए नियम

प्राइवेट गाड़ियों के मामले में वाहन मालिकों को 15 साल बाद हर पांच साल में आरसी का रिन्यूअल कराना होगा। इसी तरह कमर्शियल वाहन के आठ साल पूरे होने पर हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल जरूरी होगा। फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहने वाले स्क्रैपिंग वाहनों के लिए फैसिलिटी तैयार करने के लिए मंत्रालय ने रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है।

नयी गाड़ी खरीदने में होगी आसानी

नयी गाड़ी खरीदने में होगी आसानी

प्रस्ताव के अनुसार वाहन मालिक पुराने वाहन को किसी भी स्क्रैपिंग केंद्र पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि वह कोई नया वाहन खरीदना चाहे तो उसे पुराने वाहन पर मिले स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट से छूट भी मिलेगी। यदि आप वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को जंक (कबाड़) करने और एक नयी कार खरीदेंगे तो ऐसा करने पर कार कंपनी आपको 5 फीसदी छूट देगी।

बजट में हुआ नयी पॉलिसी का ऐलान

बजट में हुआ नयी पॉलिसी का ऐलान

2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया था, जिसके तहत पर्सनल वाहनों के लिए 20 वर्षों के बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए यह अवधि 15 साल है। इस पॉलिसी के तहत आपको पुरानी कार जंक करने पर नयी कार पर 5 फीसदी की बचत करने का मौका मिलेगा। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री गडकरी के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माता ग्राहकों को पुरानी कार को स्क्रैप करने पर नई कार की खरीदारी पर लगभग 5 फीसदी छूट देंगे। बता दें कि ये छूट वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का हिस्सा है।

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English summary

Bad news To renew the registration of 15 year old vehicle you have to pay 8 times

To renew the registration of the old bike, you have to pay Rs 1,000 instead of the current fee of Rs 300.
Story first published: Thursday, March 18, 2021, 19:01 [IST]
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