दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए बीमा करवाने वालों के लिए बड़े काम की खबर है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है।
नई दिल्ली, मार्च 9। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए बीमा करवाने वालों के लिए बड़े काम की खबर है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है। जी हां वाहन मालिकों को अगले महीने से वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे। भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा की दरों को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। बता दें कि नई दरें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू हो जाएंगी। यानी एक अप्रैल से बीमा के लिए ज्यादा रुपये चुकाने होंगे। Maruti Dzire CNG लांच : 31.12 का है एवरेज, जानिए अन्य खूबियां

दोपहिया के लिए 5 साल और चार पहिया के लिए 3 साल का बीमा लेना अनिवार्य
मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक निर्णय के बाद नए दोपहिया वाहनों को खरीदते वक्त ही 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और चार पहिया वाहनों के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो भी वाहन सड़क पर चलता है, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना आवश्यक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इरडा निर्धारित करता है। प्रीमियम में हर साल बदलाव होता है। बता दें कि महामारी के कारण पिछले दो साल से कोरोना के कारण इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
बढ़ जाएगा कार मालिकों का इतना खर्च
बता दें कि मिली जानकारी के हिसाब से 1000 CC वाली कारों पर थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 2072 रुपये था, जो कि बढ़ोतरी के बाद 2094 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 1500 CC वाले वाहनों के थर्ड पार्टी बीमे के लिए 3416 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है, इससे पहले इसके लिए 3221 रुपये देने होते थे। वहीं, 1500 सीसी से ऊपर के वाहन मालिकों को बढ़ोतरी के बाद 7897 रुपये प्रीमियम देना होगा जो कि पहले 7890 रुपये था।
दो पहिया वाहन मालिकों पर भी महंगाई की मार
चौपहिया के बाद दो पहिया वाहन चालकों की बात करें तो उनकी जेब पर भी महंगाई का असर पड़ने वाला है। 150 cc-350 cc के बीच के टू-व्हीलर वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350cc से अधिक के टू-व्हीलर वाहनों के लिए 2,804 रुपये का प्रीमियम लगेगा। जबकि इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के लिए प्रीमियम 16,049 रुपये और 44,242 रुपये के बीच होगा। वहीं निजी लोगों के लिए, प्रीमियम 8,510 रुपये से 25,038 रुपये के बीच होगा।
लंबी अवधि का बीमा
ई कारों के लिए तीन साल के सिंगल प्रीमियम को संशोधित किया गया है और इस पर 6,521 रुपये से 24,596 रुपये तक प्रीमियम लगेगा। जबकि इसी तरह, नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम उनके विस्थापन के आधार पर 2,901 रुपये से 15,117 रुपये के प्रीमियम के साथ आएगा।
जानिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में
थर्ड पार्टी यानी तीसरा पक्ष। पहला पक्ष वाहन मालिक, दूसरा वाहन चालक और दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति तीसरा पक्ष होता है। मोटर वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग के दौरान वाहन से यदि कोई दुर्घटना होती है और किसी तीसरा पक्ष (थर्ड पार्टी) को जान-माल की हानि होती है तो वाहन का मालिक और उसका चालक इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनन बाध्य होते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक मुआवज़े की भरपाई के लिए बीमा कंपनियां थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। बीमा होने पर मुआवज़े की राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी करती है।
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