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टेंशन खत्म : DL और RC को लेकर बड़ी घोषणा, जानें क्या राहत मिली

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नई दिल्ली। डाइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहन रजिस्ट्रेशन (आरसी) से लेकर तमाम कागजात की वेलेडिटी को सरकार ने 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वाहनों के इन कागजात की वैलेडिटी पर मिली यह छूट 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रही थी। महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन में लोगों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने वाहन के दस्तावेज को रिन्यू कराने से छूट दे रही है।

टेंशन खत्म : DL व RC को लेकर बड़ी घोषणा, जानें क्या है राहत

जानिए क्या है यह घोषणा

आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के अलावा वाहनों के रजिस्ट्रेशन के कागज (आरसी), गाड़ी का परमिट व फिटनेस सर्टिफिकेट अगर बीच में खत्म हो रही है, तो इनको बढ़वाने की तारीख 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इस आदेश के बाद यह पेपर 31 मार्च तक सही माने जाएंगे।

अभी यह थी तारीख

महामारी के चलते लोगों को राहत देते के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्‍हीकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। आइये जानते हैं और डिटेल।

की गई थी सरकार से अपील

की गई थी सरकार से अपील

जानकारों का कहना है कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की भी अपील की थी। उन्होंने सरकार से कहा था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं। 

चौथी बार बढ़ी है यह डेडलाइन

चौथी बार बढ़ी है यह डेडलाइन

यह चौथी बार है, जब मोदी सरकार ने वाहनों के इन दस्तावेजों की वैलिडिटी की तारीख को बढ़ाया है। इसके पहले अगस्त 2020 में सरकार ने वाहनों के इन दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक मान्य घोषित किया था।

छूट को तुरंत लागू करने का राज्यों को निर्देश
 

छूट को तुरंत लागू करने का राज्यों को निर्देश

मोदी सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए है। सरकार का कहना है कि किसी भी वाहन मालिक और वाहन चालक अब परेशान नहीं होगा पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार जिन दस्तावेजों की वैलिडिटी 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है, अब उन्हें भी 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा। 

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English summary

latest news on driving license RC and car fitness government extended validity till 31st march 2021

Today on Sunday, the Modi government has announced to increase the validity of the documents of vehicles by 31 March 2021.
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