PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तारीख बढ़ी, 30 जून तक मिला मौका
नयी दिल्ली। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समयसीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसके लिए डेडलाइन 31 मार्च थी। सरकार ने कहा था कि 31 मार्च तक पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना लगेगा। साथ ही उनका पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पर जुर्माने को आयकर अधिनियम, 1961 के एक नए सेक्शन (धारा 234 एच) के तहत जोड़ा गया है। इसे 23 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक, 2021 को पारित करने के समय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
क्या कहती है धारा 234 एच
धारा 234 एच के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित तय तारीख तिथि के बाद पैन और आधार कार्ड को लिंक करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए कानून के अनुसार जुर्माना राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह हर मामले में अलग-अलग हो सकती है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होना था। मगर अब इसकी डेडलाइन 30 जून होगी।
कौन लोग होंगे प्रभावित
सरकार ने उन लोगों को दंडित करने के लिए यह नया नियम पेश किया है जिन्होंने कई बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद अपने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। सरकार ने पहले ही कहा था कि इन दोनों आईडी को लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय हो जाने के मुकाबले जुर्माना कुछ भी नहीं है। पैन के निष्क्रिय हो जाने पर आपके कई काम अटक जाएंगे।
लेन-देन में आएगी दिक्कत
यदि पैन अमान्य या निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ऐसी कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जहां आपको पैन की डिटेल देना जरूरी है। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे या नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे।
देना होगा ज्यादा टैक्स
इसके अलावा पैन निष्क्रिय हुआ तो आपको ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार पैन की डिटेल नहीं होने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ध्यान रहे कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत जिन लोगों को 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अनिवार्य रूप से इन दोनों को लिंक करना होगा।
पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। यहां लेफ्ट साइड में लिंक आधार ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज आएगा, जहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।
Driving Licence को Aadhaar से करें लिंक, रहेंगे फायदे में