
Pan : पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की जानकारी को अपडेट नहीं किया है, तो फिर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की जानकारी को अपडेट करने के लिए भी वक्त है। क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नॉमिनेशन की तारीख को भी बढ़ा दिया है, तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढा दिया है। सीबीडीटी की तरफ से इसकी आखिरी तारीख को बढाकर 30 जून कर दिया गया है। अब आप 30 जून तक अपने पैन को आधार से उस ही तरह लिंक करा सकते है। जैसे पहले लिंक करा रहे थे। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप पैन से आधार को लिंक कराने के लिए पहले 1 हजार रु की राशि जुर्मना देना होगा। इसके बाद आप अपने पैन को आधार से लिंक कराने की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे।

क्या होगा अगर पैन को आधार से लिंक नहीं करते है तो
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक जो पैन कार्ड होल्डर्स छुट की श्रेणी में नहीं आते है, उन पैन कार्ड होल्डर्स को पैन को आधार से लिंक करने के आखिरी तारीख अब 30 जून है। अब 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड होल्डर ऐसा नहीं करते है, तो फिर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा।
ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर और डीमैट की नॉमिनेशन की तारीख बढ़ी
पहले ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर और डीमैट की नॉमिनेशन को अपडेट करने की आखिरी डेट 31 मार्च 2023 थी। जिस डेट को सेबी की तरफ से बढ़ा दिया गया है और इस डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। सेबी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के अनुसार, अगर अकाउंट होल्डर नई डेडलाइन यानी 30 सितंबर के बाद भी नॉमिनेशन को अपडेट करने में असफल रहता है, तो फिर आखिरी तारिख के बाद उनके खाते को फ्रिज कर दिया जायेगा।


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