केरल की बाढ़ के लिए दिया गया दान 100% टैक्स फ्री होगा
यहां पर जानिए कि केरल बाढ़ में दिया गया दान कैसे 100 प्रतिशत टैक्स फ्री होगा।
केरल में आई बाढ़ के लिए हर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं केरल की बाढ़ के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। कंपनियां, बैंक और कर्मचारी जिससे जो बन पड़ रहा है वह अपनी तरफ से मदद दे रहा है। अगर कोई भी केरल की बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और केरल के मुख्यमंत्री आपदा कोष में दान देता है तो यह दान टैक्स फ्री होगा। केरल के बैंकों ने कर्ज का नए सिरे से निर्धारण करने का फैसला किया है।
शिक्षा कर्ज पर 6 महीने तक कोई वसूली नहीं
इसके अलावा बैंकों ने नई चेक बुक जारी करने पर सेवा शुल्क और फीस नहीं लेने का फैसला किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति केरल की कल आपात बैठक हुई, इस बैठक में शिक्षा कर्ज पर 6 महीने की अवधि तक वसूली नहीं करने का निर्णय लिया गया एवं अन्य कार्यों पर 1 साल तक वसूली रोकने का फैसला किया गया। साथ ही कर्ज भुगतान को 5 साल के लिए पुनः निर्धारित करने का फैसला किया गया।
डेबिट कार्ड और चेकबुक के लिए कोई शुल्क नहीं
केनरा बैंक के चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक तथा एलडीसी की चेयरपर्सन ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित ग्राहकों से डेबिट कार्ड और चेक बुक के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने ने कहा कि सभी दस्तावेज और डेटा सुरक्षित है प्रत्येक बैंक का पता रिकवरी केंद्र है। उन्होंने कहा कि 323 बैंक शाखाएं और 423 ATM बाढ़ में डूबे हुए हैं प्रभावित शाखाओं में से 162 में परिचालन शुरू शुरू हो गया है।
आयकर अधिकारी दे रहे 1 दिन का वेतन
इसके साथ ही आयकर अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित केरल में राहत कार्य के लिए अपना एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है। भारतीय राजस्व सेवा संघ ने केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चिंता जताई है उन्होंने कहा है कि भारतीय राजस्व सेवा संघ से जुड़े सभी अधिकारी केरल में राहत कार्यों के लिए अपना कम से कम 1 दिन का वेतन देंगे।
दान होगा 100 प्रतिशत टैक्स फ्री
तो वहीं गैर सरकारी संगठनों को दिए गए योगदान पर 50% कर छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष लोगों संगठनों एवं ट्रस्ट से स्वैच्छिक आधार पर योगदान स्वीकार करता है। इस कोष में किए गए योगदान को आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत कर छूट प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों के लिए यह इस बात पर निर्भर है कि क्या उन्हें आयकर कानून से छूट है अगर ऐसा है तो इसी के तहत 50% छूट मिलेगी।