Tax Saving Tips In Hindi: अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सैलरी पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शुरू से बेहतर प्लानिंग करनी पड़ती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कई ऐसी धाराएं होती हैं, जिन पर आपको टैक्स का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस स्कीम में एक साथ काफी पैसे लगते हैं तो आप बुढ़ापे के लिए भी अच्छा खासा पेंशन रेडी कर सकते हैं जिससे नौकरी के बाद भी आपका जीवन आसानी से कट जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम में आपको एक साथ दो फायदे मिल सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वैसे तो इस स्कीम के तहत आपको ₹50000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन अगर इसमें आप एंपलॉयर के जरिए में निवेश करते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एंपलॉयर के जरिए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक नहीं कई फायदे मिलते हैं। तरीके लिए आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

मिलती है कौन-कौन सी छूट
नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर आप इनकम टैक्स के कई सेक्शंस के तहत छूट का क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको सेक्शन 80CCD के आपको टैक्स बेनीफिट मिल सकता है। इसमें भी आपको दो सब सेक्शन मिलते हैं। इनमें 80CCD(1) और 80CCD(2) भी शामिल हैं। यह बता दें की सेक्शन 80CCD(1) के तहत एक और सब सेक्शन आता है जिसका नाम 80CCD(1B) है।
जाने किस पर मिलती है कितनी छूट
आपकी जानकारी के लिए बता दे की नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप इसी 80CCD(1B) के सब सेक्शन के तहत 50000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। इस हिसाब से आप मोटे तौर पर 200000 रुपए तक की टैक्स बचत नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए कर लेते हैं। लेकिन आप इसमें 200000 रुपए के अलावा भी इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
आपको बता दे की 200000 रुपए से ज्यादा की टैक्स छूट भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपके एनपीएस में एंपलॉयर की तरफ से निवेश किया जाना चाहिए।
आमतौर पर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते कर 10 फीसदी एनपीएस में एंपलॉयर के द्वारा निवेश करवाया जा सकता है। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम में 14 प्रतिशत तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंपलॉयर के द्वारा किए गए इस इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।
जाने कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट
टैक्स डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी 8 लाख रुपए हो जाएगी। इसके बाद आपको 50,000 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिसके बाद आपको कंपनी की तरफ से सैलरी रीइंबर्समेंट रखा जाता है तो इसमें आपको कई अलाउंस मिलते हैं, जिनके जरिए आप करीब 2.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर मात्र 500000 रुपए रह जाएगी।
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