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ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा (20 लाख) 29 मार्च 2018 से होगी प्रभावी

मार्च 2018 में में सरकार ने कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को दोगुना निजी क्षेत्र में 20 लाख कर दिया था जो कि 29 मार्च 2018 से ही प्रभावी होगी।

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श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की बढ़ी सीमा केवल 29 मार्च 2018 से ही प्रभावी होगी। आपको बता दें कि मार्च में सरकार ने कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दोगुना यानि कि 20 लाख कर दिया था। ग्रेच्युटी संशोधन विधेयक 2018 का भुगतान नियम लोकसभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और 28 मार्च 2018 को राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त हुई थी।

कर मुक्‍त ग्रेच्‍युटी हुई दोगुनी

कर मुक्‍त ग्रेच्‍युटी हुई दोगुनी

जैसा कि आप जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि नहीं मिली थी, लेकिन उनकी कर-मुक्त ग्रेच्युटी की राशि को दोगुना कर दिया गया था। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के संशोधन विधेयक के पारित होने से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसके साथ ही साथ कर-मुक्त ग्रेच्युटी का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

1 जनवरी 2016 की थी मांग

1 जनवरी 2016 की थी मांग

श्रम मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइटों और पीजी (सार्वजनिक शिकायत) पोर्टल के माध्यम से यूनियनों / संगठनों / व्यक्तियों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त किए, जिससे उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम 2018 के भुगतान की प्रभावी तिथि 29 मार्च 2018 की बजाय 1 जनवरी 2016 होनी चाहिए , वो भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर।

बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का कार्यान्वयन प्रशासनिक रूप से कठिन

बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का कार्यान्वयन प्रशासनिक रूप से कठिन

संतोष गंगवार के नेतृत्व वाले श्रम मंत्रालय ने कहा कि पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का कार्यान्वयन प्रशासनिक रूप से कठिन होगा और बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए नियोक्ता के पास पर्याप्त तरलता नहीं हो सकती है।

ग्रेच्‍युटी अधिनियम

ग्रेच्‍युटी अधिनियम

ग्रेच्‍युटी अधिनियम 1972 का भुगतान नियम उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिन्‍होंने 10 से अधिक कर्मचारियों वाली एक कंपनी में अपने कार्यकाल के लगातार 5 साल पूरे कर लिए हैं।

English summary

Gratuity Limit Of Rs 20 Lakh To Be Effective From March 29

The government in March had notified doubling of the limit of tax-free gratuity to Rs. 20 lakh in the private sector.
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