यहां पर आपको ग्रेच्युटी के बारे में इससे जुड़े टैक्स के नियम के बारे में बताएंगे।
यह एक तरह का रिटायरमेंट बेनीफिट (फायदा) है, जो कि कर्मचारी को कंपनी में 5 साल पूरे करने पर मिलता है, इसमें पूरी तरह टैक्स में छूट नहीं मिलती है। ग्रेज्युटी पेमेंट, पेमेंट ऑफ ग्रेज्युटी एक्ट, 1972 के अधीन आता है। कुछ मामलों में, इसमें पूरी तरह टैक्स में छूट मिलती है, जब कि कुछ में नहीं। हम आपको ग्रेज्युटी टैक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता रहे हैं:-
किसके लिए ग्रेच्युटी होती है टैक्स फ्री
डिफेंस फोर्स, सरकारी संस्था और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए ग्रेज्युटी टैक्स फ्री है। अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के ग्रेज्युटी की गणना भी अगर ग्रेज्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेज्युटी एक्ट, 1972 के अंतर्गत होती है तो टैक्स में पूरी तरह छूट मिलती है।
लेकिन, यदि ग्रेज्युटी की राशि में हर साल की सर्विस के 15 दिन की सैलरी से अधिक है, तो इस अधिक राशि पर टैक्स लगता है। पेमेंट ऑफ ग्रेज्युटी एक्ट, 1972 द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव के अंतर्गत यदि ग्रेज्युटी 20 लाख की सीमा तक होती है तो टैक्स में छूट मिलती है लेकिन इस सीमा से अधिक राशि होती है टैक्स लगता है।
इस तरह से समझें ग्रेच्युटी की गणित
यह ध्यान देने वाली बात है कि 20 लाख की सीमा प्राइवेट या अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं के ग्रेज्युटी पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इसलिए, आपने ग्रेज्युटी पहले प्राप्त की है तो आगे के पेमेंट और टैक्स के लिए पहले की राशि को कुल ग्रेज्युटी के भुगतान की गणना से हटा दिया जाता है।
इस ग्रेच्युटी छूट पर लगेगा टैक्स
इसलिए, यदि 10 लाख से ऊपर की राशि पर अगर आपने पहले टैक्स चुकाया है तो आप इस सीमा पर अब भी टैक्स छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर मल्टीपल ग्रेज्युटी पेमेंट्स मिलते हैं तो अगर ग्रेज्युटी हर साल 15 दिन की सैलरी से अधिक है तो इस पर टैक्स लगेगा बशर्ते कि राशि 20 लाख से अधिक हो।
केवल महंगाई भत्ता शामिल होता है ग्रेच्युटी में
ग्रेज्युटी की गणना में और छूट में केवल महंगाई भत्ता ही शामिल माना जाएगा। इसमें एचआरए (HRA), एलटीए (LTA) को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से टैक्स छूट में केवल सैलरी और डीए (DA) की ही गणना की जाती है।
More From GoodReturns

ITR पोर्टल स्लो है? 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले ऐसे करें फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

ITR फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक: पोर्टल पर आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स

ITR डेडलाइन 31 जुलाई: ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानें आपके लिए कौन सा है सही

ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी

Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?

Nifty 25,000 की ओर या आएगा Correction? Banking, NBFC और IT Sector पर Expert की बड़ी राय

भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें

Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?

ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति



Click it and Unblock the Notifications