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PAN कार्ड के लिए ट्रांसजेंडर्स को नहीं देना सर्टिफिकेट

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत पैन कार्ड में किसी तरह के बदलाव के लिए लिंग संबंधी प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है।

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पैन कार्ड और ट्रांसजेंडर्स समूह के लोगों के लिए आयकर विभाग एक और सुविधा प्रदान कर रहा है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत पैन कार्ड में किसी तरह के बदलाव के लिए लिंग संबंधी प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं है। आपको बता दें कि विभाग ने 10 अप्रैल को आयकर नियमों में संशोधन कर ट्रांसजेंडर को उनके कर संबंधी लेनदेन के लिए पैन नंबर हासिल करने के लिए आवेदकों की एक स्‍वतंत्र श्रेणी के तौर पर मान्‍यता दे दी है।

ट्रांसजेंडर्स को हो रही थी परेशानी

ट्रांसजेंडर्स को हो रही थी परेशानी

जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले तक पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में पुरुष एवं महिला लिंग श्रेणी ही उपलब्‍ध थे। CBDT (केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड) ने इस संदर्भ में मिले आवेदनों को देखते हुए यह बदलाव किया है क्‍योंकि ट्रांसजेंडर को नया पैन हासिल करने में या अपने पुराने पैन कार्ड के जरिए लेनदेन करने में दिक्‍कत हो रही थी।

बदलाव के अनुरोध वाले आवेदनों को मिली मंजूरी

बदलाव के अनुरोध वाले आवेदनों को मिली मंजूरी

आयकर विभाग की ओर से यह कहा गया है कि नए पैन के आवंटन और लिंग श्रेणी ट्रांसजेंडर डालने के लिए बदलाव के अनुरोध वाले आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही NSDL और UTIITSL पोर्टल के जरिए पैन में बदलाव के अनुरोध वाले आवेदन में लिंग श्रेणी में बदलाव कर ट्रांसजेंडर डालने के लिए कोई प्रमाणपत्र देने की आवश्‍यकता नहीं होगी।

आधार में थी सुविधा लेकिन पैन में नहीं

आधार में थी सुविधा लेकिन पैन में नहीं

इनकम टैक्‍स अधिकारियों के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैन कार्ड हासिल करने में दिक्‍कतें हो रही थीं और यह समस्‍या इस वजह से और बढ़ रही थी कि आधार फॉर्म में तीसरे लिंग की श्रेणी है लेकिन पैन के फॉर्म में नही है। जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे।

सीबीडीटी ने प्रदान की है सुविधा

सीबीडीटी ने प्रदान की है सुविधा

बता दें कि पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कॉलम कुछ समय पहले ही जोड़ा गया है। इसको लेकर पैन फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। CBDT ने इस संबंध में पिछले महीने नोटिफिकेशन जारी किया था। यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्‍स कानून की धारा 139A और 295 के तहत जारी किया गया था। साथ ही पैन नंबर के लिए नया आवेदन फॉर्म भी जारी हो गया है। इनकम टैक्‍स नियमों में सुधार करते हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कॉलम बनाया है।

English summary

No Sex Certificate Needed For Pan Under Transgender Category

Supporting Document For Gender Not Needed For Pan Under Transgender Category.
Story first published: Thursday, May 10, 2018, 10:45 [IST]
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