आईटीआर भरने की डेडलाइन आने वाली है करीब, फटाफट निपटा ले सारे काम वरना होगा नुकसान

आईटीआर की डेडलाइन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डेडलाइन का पालन करना आईटीआर के महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। डेडलाइन से चूकने पर लेट फीस, पेनल्टी और अन्य चार्ज भी देने पड़ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति हैं, एक व्यवसाय के मालिक हैं या एक कंपनी हैं।

income tax returns before deadline

आपको ITR क्यों दाखिल करना चाहिए?

आपका ITR आपकी आय और भुगतान किए गए टैक्सों का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। यह ऋण, वीज़ा और अन्य वित्तीय लेनदेन प्राप्त करते समय मददगार हो सकता है। समय पर फाइल करने से कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और जुर्माने से बचने में मदद मिलती है।

कुछ मामलों में, ITR दाखिल करना एक कानूनी दायित्व है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल आय आयकर विभाग द्वारा निर्धारित मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको रिटर्न दाखिल करना होगा।

एकेएम ग्लोबल के टैक्स मार्केट हेड येशु सहगल के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक है तो उसे रिटर्न दाखिल करना चाहिए। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, यह सीमा एक व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपये, निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष की आयु) के लिए 3 लाख रुपये और निवासी सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 5 लाख रुपये है।

नई कर व्यवस्था के तहत सभी के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है। कंपनियों और साझेदारी फर्मों को रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही उन्हें घाटा हुआ हो।

यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त कर का भुगतान किया है, तो रिफंड का दावा करने का एकमात्र तरीका रिटर्न दाखिल करना है। समय पर रिटर्न दाखिल करने से आप भविष्य के लाभों की भरपाई करते हुए घाटे को अगले वर्षों में आगे ले जा सकते हैं।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाता के प्रकार और विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होती है। वेतनभोगी व्यक्तियों और अन्य करदाताओं (ऑडिट आवश्यकताओं के बिना) के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

सहगल ने यह भी जानकारी दी थी कि आयकर अधिनियम के तहत कॉरपोरेट और अन्य करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अंतिम तिथि आम तौर पर आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह 31 अक्टूबर, 2024 होगी। यदि ट्रांसफर प्राइसिंग शामिल है, तो अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है।

यदि आप मूल समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप कर निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और ब्याज लगेगा।

नियत तिथि के बाद ITR दाखिल करने से कई दंड और अन्य परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, समयसीमा को समझना और पहले से तैयारी करना आपको इन दायित्वों को आसानी से पूरा करने में मदद कर सकता है। जैसे-जैसे नियत तिथि नजदीक आती है, सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने सभी दस्तावेज़ तैयार हैं और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लें।

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