आप भी खरीदना चाहते हैं नया मकान, कैसे मिल पाएगी टैक्‍स से राहत, इनकम टैक्‍स अपीलीय ट्रिब्‍यूनल ने दी ये जानकार

Income Tax: टैक्‍स हमेशा से एक चिंता का विषय बना रहता है। टेक्स देते समय अगर जरा सी चूक हो जाती है तो लाखों का नुकसान हो सकता है। हमेशा देश में बहुत से लोग हैं जो अपना पुराना मकान बेचकर नया खरीदते हैं या फिर दूसरी जगह नया मकान बनवाते हैं।

जब भी कोई अपना पुराना मकान बेचने के बारे में सोचता है तो उसे उस मकान के ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो उसका मुनाफा कहलाता है, हालांकि फिर उसे उसपर टेक्स चुकाना पड़ता है।

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इनकम टैक्‍स कानून आपको टैक्‍स बचाने का मौका भी देता है, अगर आप पुराना मकान बेचकर दूसरा आवासीय मकान बनाते या खरीदते हैं, हालांकि, इसके लिए आपको कुछ डेडलाइन और नियमों का ध्‍यान रखना जरूरी होगा, अगर इस नियम की जानकारी नहीं है और आप चूक गए तो लाखों रुपये का टैक्‍स चुकाना पड़ सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत कर छूट को समझना

आपकी जानकारी के लिए बता दे आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत कोई भी इंसान पुराने घर को बेचने से होने वाले मुनाफे पर टेक्स छूट का दावा कर सकते हैं, अगर वे अपनी आय का इस्तेमाल दूसरे आवासीय घर को खरीदने या बनाने में करते हैं। हालांकि इस छूट के लिए क्वालिफाइड करने के लिए विशिष्ट समय सीमाएं और नियम हैं।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि कर छूट का समय नए मकान के कब्जे से गणना किया जाएगा, न कि समझौते की तारीख से।

लंबा पूंजीगत लाभ और टेक्स रेट

आयकर अधिनियम की धारा 54 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना घर बेचकर लाभ कमाता है, तो पुरानी कीमत और वर्तमान कीमत के बीच का अंतर लंबा पूंजीगत लाभ माना जाएगा। इस लाभ पर 20% की दर से टेक्स लगता है, साथ ही 4% अतिरिक्त उपकर भी लगता है।

24 महीने या उससे ज़्यादा समय तक किसी प्रॉपर्टी को रखने के बाद उसे बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लागू होता है। उदाहरण के लिए 2020 में 40 लाख रुपये में घर खरीदने और 2024 में 50 लाख रुपये में बेचने पर 10 लाख रुपये का मुनाफ़ा होता है, जिस पर 20.8% टैक्स लगता है।

टेक्स छूट के लिए प्रमुख समय सीमाएं

धारा 54 के अंतर्गत कर छूट का दावा करने के लिए, व्यक्तियों को इन समयसीमाओं का पालन करना होगा:

अगर आपको नया घर खरीदना हो तो उसे पुराने घर को बेचने के एक वर्ष (365 दिन) के भीतर खरीदना होगा, भले ही वह निर्माणाधीन हो। यदि नया घर बनाया जा रहा है तो उसे पुराने घर को बेचने के तीन साल के भीतर पूरा कर लेना होगा।

ITAT का हालिया निर्णय

ITAT का निर्णय एक NRI दम्पति से जुड़े मामले पर आधारित था, जिन्होंने 2011 में एक मकान बेचा था। आयकर विभाग ने उन पर कर और जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने कर छूट की समय-सीमा से पहले 2009 में एक नया मकान खरीदने के लिए समझौता किया था।

हालांकि, ITAT ने फैसला सुनाया कि टेक्स छूट के लिए समझौते के बजाय कब्जे पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, दंपति को धारा 54 के तहत कर छूट के लिए पात्र माना गया।

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