पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स में बड़ी राहत, जानिए कितना होगा फायदा

नयी दिल्ली। मंगलवार 12 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वित्त मंत्री ने 12 अहम और बड़ी घोषणाएं की, जो कई सेक्टरों से संबंधित हैं। इन्हीं में एक घोषणा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए की गई है। इकोनॉमी को सहारा देने के लिए पेश किए गए राहत पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आवासीय रियल एस्टेट की मांग को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स और घर-खरीदारों के लिए इनकम टैक्स में राहत की घोषणा की। पहली बार 2 करोड़ रु तक का घर खरीदने वालों को 20 प्रतिशत तक की इनकम टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट 30 जून 2021 तक उपलब्ध होगी।

home buyer tax relief

जानिए कैसे मिलेगी यह आयकर की छूट
सीए कैशाल गोदुका के अनुसार माहामारी के दौरान कई जगह पर प्रॉपर्टी के रेट वहां के सर्किल रेट भी कम हो गए हैं। ऐसे में बिल्डरों को अपने बने हुए फ्लैट बेचने में दिक्कत आ रही थी। सरकार की आज की छूट के बाद अब यह बिल्डर अपने फ्लैट सर्किल रेट से 20 फीसदी कम पर भी बेच सकेंगे। इससे जहां फ्लैट की बिक्री बढ़ने से बिल्डर को फायदा होगा, वहीं खरीदार को फ्लैट भी सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा आयकर विभाग इस फायदे पर टैक्स की डिमांड भी नहीं करेगा।

रियल एस्टेट को मिलेगा सहारा
वित्त मंत्री के मुताबिक इस कदम से लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ तक की हाउसिंग यूनिट्स की प्राइमरी बिक्री के लिए सर्कल रेट (स्टांप ड्यूटी वैल्यू) और एग्रीमेंट वैल्यू (खरीद मूल्य) के बीच अंतर को दोगुना करते हुए 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 43 (सीए) के तहत इस अंतर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इसके लिए आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन उचित समय पर किया जाएगा, जिसके नतीजे में इन यूनिट्स के खरीदारों को आईटी एक्ट की धारा 56 (2) (एक्स) के तहत 20 प्रतिशत तक की टैक्स छूट मिलेगी।

कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक गारंटी की लिमिट घटेगी
वित्त मंत्री ने दावा किया टैक्स में राहत से मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी जो घर खरीदना चाहता है और वो भी ऐसे समय पर जब हाउसिंग यूनिट्स की इंवेंट्री काफी बढ़ गई है। वहीं निर्माण गतिविधि के लिए बैंक गारंटी को कम किया गया है। ये अभी कुल परियोजना की लागत के 10-15 प्रतिशत होती है पर अब इसे घटा कर 3 फीसदी कर दिया गया है। इससे कंपनियों के पास अधिक पैसा रहेगा और ठेकेदारों पर कम बोझ पड़ेगा।

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