ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका

आज शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 की सुबह तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने अब तक इस बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। यानी ज्यादातर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए आज रात ही रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका है। इनकम टैक्स विभाग का हेल्पडेस्क आज रात 11:59 बजे तक 24x7 काम कर रहा है। फटाफट फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और ई-वेरिफिकेशन के लिए आप इस चेकलिस्ट की मदद ले सकते हैं।

आज किसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है? अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल या पेंशनर हैं और ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरते हैं, तो आज आपकी डेडलाइन है। ज्यादातर नॉन-बिजनेस टैक्सपेयर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हालांकि, जिन बिजनेस और ट्रस्ट का ऑडिट नहीं होना है, उनके पास 31 अगस्त 2026 तक का समय है। अगर आज की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो आप 31 दिसंबर 2026 तक 'बिलेटेड रिटर्न' फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।

ITR Filing Deadline 2026: Last Date Today, Late Fees, and How to File Income Tax Return Online

ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन: UPI, NEFT और RTGS से ऐसे भरें टैक्स

सबसे पहले अपना टैक्स कैलकुलेट करें और फिर 'e-Pay Tax' सेक्शन में जाकर चालान रेफरेंस नंबर (CRN) जेनरेट करें। आप लॉगिन करने से पहले 'Quick Links' में जाकर या लॉगिन करने के बाद भी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या RTGS/NEFT का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बैंक जाकर NEFT या RTGS के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो पहले चालान जरूर जेनरेट कर लें। पेमेंट के बाद रसीद संभाल कर रखें और पोर्टल पर 'Payment History' में जाकर इसे वेरिफाई जरूर करें।

1 अगस्त से लगेगा जुर्माना: जानें सेक्शन 234F के तहत कितनी देनी होगी लेट फीस

अगर आप 1 अगस्त या उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो सेक्शन 234F के तहत लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। देरी से रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि आप अपने ज्यादातर घाटे (Losses) को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, हालांकि हाउस प्रॉपर्टी के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। इसलिए अगर आप लॉस कैरी-फॉरवर्ड का फायदा उठाना चाहते हैं, तो समय पर रिटर्न जरूर भरें।

कुल आय (Total Income)लेट फीस (सेक्शन 234F)
₹5,00,000 तक₹1,000
₹5,00,000 से ज्यादा₹5,000

30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन है जरूरी, आखिरी घंटों के लिए खास टिप्स

रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे ई-वेरिफाई (e-verify) करना न भूलें, वरना आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा। आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आप इसे तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं। अगर आखिरी घंटों में पोर्टल धीमा चल रहा है, तो डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, ब्राउजर में 'प्राइवेट विंडो' (Incognito) खोलें और कम से कम टैब ओपन रखें। कोशिश करें कि ट्रैफिक कम होने पर फाइलिंग करें और अपने पास फॉर्म 16, AIS और बैंक स्टेटमेंट तैयार रखें। अगर कहीं अटक जाते हैं, तो आज रात 11:59 बजे से पहले विभाग के 24x7 हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

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