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2.5 लाख रुपए से अधिक का लेनेदेन करने वाली ईकाइयों के लिए PAN आवश्‍यक

एक वित्‍त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्‍तीय लेनदेन करने वाली ईकाइयों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया गया है।

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एक वित्‍त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का वित्‍तीय लेनदेन करने वाली ईकाइयों के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन आकलन वर्ष के लिए 31 मई या उससे पहले करना होगा। गैर-व्यक्तिगत संस्थाएं जिनके पास पैन नहीं है लेकिन एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेनदेन कर रहे हैं तो उन्‍हें पैन का आवेदन करना आवश्‍यक है।

19 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार है

19 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार है

जो भी परिवर्तन हुए हैं यह 19 नवंबर, 2018 के आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार है। आयकर नियमों के नियम 114 में एक संशोधन किया गया है। यह संशोधन 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा।

बजट 2018 में एक संशोधन किया गया था

बजट 2018 में एक संशोधन किया गया था

बजट 2018 में आयकर अधिनियम की धारा 139 ए में संशोधन किया गया था, जिसमें गैर-व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जिनके पास पैन नहीं था, लेकिन पैन के लिए आवेदन करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक का लेनदेन आयोजित किया गया। यह आवश्यकता वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2018-19 से लागू हुई थी।

नहीं बतायी गई है कोई समय सीमा
 

नहीं बतायी गई है कोई समय सीमा

हालांकि इस तरह के नियम ने 2.5 लाख या उससे अधिक के लेनदेन में प्रवेश करने वाले निवासी गैर-व्यक्तियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पैन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के 31 मई को या उससे पहले पैन के लिए आवेदन करने के लिए समय अवधि को सूचित करने के लिए नियम 114 (3) में संशोधन किया है।

उदाहरण से समझें

उदाहरण से समझें

इसे नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आय कर योग्य सीमा से कम है और इसलिए पैन नहीं है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, यह 2.5 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन में प्रवेश करता है। उस स्थिति में, ऐसे एचयूएफ में 31 मई, 201 9 तक पैन के लिए आवेदन करने का समय है।

Read more about: pan card income tax
English summary

Transactions Over Rs 2.5 Lakh Must Apply For PAN By 31 May 2019

Non-individuals conducting transaction over Rs 2.5 lakh must apply for PAN by May 31 of next FY.
Story first published: Thursday, November 22, 2018, 16:12 [IST]
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