5 लाख रु : Startup शुरू करने वालों को मदद देगी सरकार, ये है डिटेल

नई दिल्ली। अगर आपको लगता है कि आप में अपना कारोबार शुरू करने की छमता है तो सरकार आपको वित्तीय मदद देने को तैयार है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देर न करें और अपना स्टार्ट अप जल्द शुरू करें। अगर आप के स्टार्ट अप में दम होगा तो सरकार आपको 5 लाख रुपये की मदद भी देगी। आइये जानते हैं कि यह 5 लाख रुपये की मदद कैसे और कहां से मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की नई स्टार्ट अप से लें मदद

उत्तर प्रदेश सरकार की नई स्टार्ट अप से लें मदद

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई स्टार्ट अप नीति जारी कर दी है। इसके तहत योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों को कारोबार बढ़ाने में 5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद करेगी। सरकार ने बताया है कि वह प्रोडक्‍ट की मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद करेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को नई स्टार्ट अप नीति 2020 के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है।

प्रदेश सरकार ने दी जानकारी

प्रदेश सरकार ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी) आलोक कुमार ने बताया है कि नई स्टार्ट अप को जारी कर दिया गया है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में स्टार्ट अप और इन्क्यूबेशन सेंटर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई स्टार्ट अप के तहत एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपये तक की मार्केटिंग सहायता का प्रावधान किया गया है। 

नई स्टार्ट अप नीति से बढ़ेगा रोजगार

नई स्टार्ट अप नीति से बढ़ेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि नई स्टार्टअप नीति से करीब 50,000 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। वहीं करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विभिन्न कारोबारी संगठनों के सदस्यों की संख्या कई लाख है। इनमें से अनुमान के मुताबिक करीब 70 फीसदी एमएसएमई कारोबारी हैं। ऐसे में यह कारोबारी संगठन सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे नई स्टार्ट अप नीति का पूरा फायदा लिया जा सके। 

5 लाख रुपये की मदद के लिए ऐसे करें आवेदन

5 लाख रुपये की मदद के लिए ऐसे करें आवेदन

नई स्टार्ट अप नीति का फायदा उठाने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। जिस दिन यह नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद 5 साल तक यह स्टार्टअप पॉलिसी मान्य रहेगी। इस पॉलिसी के नोटिफिकेशन के बाद एमएसएमई अपने जिला उद्योग सेंटर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 72 घंटे में उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं।

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