Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार राज्य के युवाओं के लिए लगातार कार्ययोजना तैयार कर रही है। सरकार ने हाल ही में कांग्रेस शासनकाल में हुए कथित पीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच के आदेश दिए थे,अब शासकीय भर्ती में आयु की छूट प्रदान करने का भी फैसला लिया है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसकी काफी सराहना हो रही है।

साय कैबिनेट की बैठक में शिक्षित बेेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष में दी गई, 5 वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक यानि पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद की तरफ से पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
बहरहाल जिन युवाओं को पीएससी भर्ती में गड़बड़ी की वजह से आयु सीमा पार कर जाने का नुकसान हुआ है,वह अब 45 वर्ष की आयु तक परीक्षा दिला सकेंगे। विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले का राज्य के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया है।


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