Health Insurance का प्रीमियम न भरने पर भी मिलेगा ग्रेस पीरियड में बीमा लाभ, IRDAI ने दी ये अपडेट

Health Insurance New Guidelines: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(IRDAI) ने हाल ही में पॉलिसीधारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को सरल और बेहतर बनाने के लिए एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है।

सर्कुलर में स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को किस्तों में भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए छूट अवधि के दौरान कवरेज प्रदान करने की आवश्यकता है, चाहे वह मासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक हो।

Health insurance news rules

ग्रेस पीरियड की समय अवधि

पॉलिसीधारकों को आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलता है। यह अवधि नवीनीकरण की नियत तिथि के बाद अतिरिक्त समय प्रदान करती है, जिससे निरंतर कवरेज सुनिश्चित होता है।

ग्रेस पीरियड अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रीमियम का भुगतान करने और बीमा कवरेज बनाए रखने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करती है।

पॉलिसीधारक कई कठिनाइयों का सामना करने पर इस ग्रेस पीरियड के अंदर अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड आमतौर पर बीमा प्रदाता और पॉलिसी के प्रकार के आधार पर 15 से 30 दिनों तक होती है। हालाँकि, सभी कंपनियां यह लाभ नहीं देती हैं, इसलिए पॉलिसी विवरण की जाँच करना आवश्यक है।

स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड

IRDAI ने अब प्रीमियम भुगतान के लिए छूट अवधि को मानकीकृत कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, मासिक प्रीमियम के लिए छूट अवधि 15 दिन और तिमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन है।

29 मई के मास्टर सर्कुलर में इस बदलाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से छूट अवधि के दौरान भी दावा कवरेज प्रदान करने को कहा है।

IRDAI ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध रहेगा। इसका मतलब है कि मासिक किस्त भुगतान करने वालों के लिए कवरेज 15 दिनों तक सक्रिय रहता है। तिमाही, छमाही या वार्षिक किस्तों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने वालों को 30 दिनों की ग्रेस अवधि मिलती है।

इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड

नए नियमों का उद्देश्य पूरे उद्योग में इस अभ्यास को मानकीकृत करना है। इससे पहले, बीमा कंपनियों के लिए अनुग्रह अवधि के दौरान स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना अनिवार्य नहीं था।

ग्रेस अवधि के दौरान, स्वास्थ्य बीमा बीमा राशि, नो क्लेम बोनस, प्रतीक्षा अवधि और पहले से मौजूद बीमारियों के लिए स्थगन अवधि जैसे लाभों के साथ सक्रिय रहता है, जिससे पॉलिसी की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

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