PMAY: 2019 तक मिलेगी होम लोन पर सब्सिडी, 2.6 लाख का होगा फायदा
अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने वाले हैं या ले चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप इस लोन पर ब्याज का 2.6 लाख रुपए साल 2019 तक बचा सकेंगे। दरअसल सरकार ने मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने पर अब मार्च 2019 तक ब्याज पर सब्सिडी देने का फैसला किया है।
2019 तक बढ़ी सब्सिडी
सरकार ने इस योजना के तहत होम लोन लेने वाले मध्यम वर्गीय लोगों को होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी को मार्च 2019 तक बढ़ा दिया है। इस योजना की शुरुआत के समय इसे 1 साल तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब होम लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी को 15 महीनों के लिए बढ़ा दी है। अब इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 2.6 लाख रुपये तक की सब्सिडी को मार्च 2019 तक बढ़ा दिया है। आगे पढ़िए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे मिलेगा लोन और कितनी मिलेगी सब्सिडी साथ ही यह भी देखिए कि क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन और सब्सिडी लेने की योग्यता रखते हैं या नहीं।
आयवर्ग क्या है
अगर आप पीएम आवास योजना के अंतरगत घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आप किस आयवर्ग में आते हैं। अगर आप 3 से 6 लाख रुपए तक के आयवर्ग में आते हैं तो आपको ब्याज पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, वहीं 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए सालाना आय वर्ग के लोगों का सब्सिडी कम होगी। 1 जनवरी 2017 से इस योजना के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है।
मिडिल क्लास के लिए दो कटेगरी
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए मध्यम वर्ग (MIG) के लिए दो कटेगरी बनाई गई है। इसमें 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की पहली कटेगरी है जबकि दूसरी कटेगरी 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की है। अब आगे पढ़िए कि 6 से 18 लाख सालाना आय वर्ग के लोग कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या है इस योजना की शर्तें।
क्या हैं शर्तें
पीएम आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी को पक्का मकान मिले। हां इस योजना की कुछ शर्तें जरूर हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके पास इस पहले से घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम है कि लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा।
दूसरी शर्त
इस योजना की दूसरी शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
आधार कार्ड है जरूरी
इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति-पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।
ये नियम भी है
प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में यह भी कहा गया है कि कमाई करने वाले किसी विवाहित या अविवाहित बालिग सदस्य को अलग परिवार माना जा सकता है, बशर्ते उसके नाम पर देशभर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं हो। यानी, पक्का मकान वाले माता-पिता के नौकरीपेशा बेटा और बेटी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते खुद उसके नाम पर देश भर में कहीं कोई पक्का मकान नहीं हो।
जरुरी निर्देश
पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं। हालांकि, पति-पत्नी दोनों PMAY का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है। यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ-साथ। आगे पढ़ें कितनी ब्याज पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार।
12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग के लोगों के लिए
इसी तरह 12 लाख प्रतिवर्ष की आय वाले लोगों को 9 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी इसमें मासिक ईएमआई पर 2,158 रुपए की बचत होगी जो कि 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी।
12 से 18 लाख आयवर्ग
यदि आपकी सालाना आय 12 से 18 लाख रुपए के बीच है तो आपको 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्क्वायर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी। इस तरह से देखा जाए तो सरकार आपके लोन के लिए 2.30 लाख रुपए देगी जो कि आज के वक्त में बड़ी बचत है।
6 लाख सालाना आय वर्ग के लोगों के लिए
वहीं 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वालों को 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिल सकता है और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक EMI में 2,219 रुपए की बचत होती है, ये बचत 20 वर्ष की अवधि में 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।
समझें ब्याज पर सब्सिडी का पूरा गणित
इसे ऐसे समझें मान लीजिए आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख रुपए तक लोन मिलेगा जिस लोन पर सरकार आपको ब्याज दर पर 3 फीसदी की सब्सिडि देगी। इससे प्रतिमाह आपको 2,200 रुपए की बचत होगी जिसका 20 वर्ष में कुल 2 लाख 44 हजार 468 रुपए लाभ मिलेगा।
5 साल और बढ़ी सीमा
अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए है तो आपको पीएम आवास योजना पर 20 साल के होम लोन पर 2.4 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप पहली बार घर खरीदने जा रहे हों। पहले लोन चुकाने की सीमा 15 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 20 साल कर दिया गया है। सरकार अब आपके ब्याज पर सब्सिडी देगी जिससे मिलने वाली छूट का लाभ बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार ने रियल स्टेट मार्केट को चुना है।
कार्पेट एरिया
हर कैटिगरी के लाभार्थी के अनुसार घर का क्षेत्रफल भी तय है। हालांकि, इसके तहत उसी एरिया को मापा जाता है जो दीवारों से घिरा हो जिसे कार्पेट एरिया कहा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई का माप शामिल नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो जिस भाग पर आप दरी बिछा सकते हैं, वही घर का कार्पेट एरिया कहलाएगा। MIG I के लोगों के लिए कार्पेट एरिया 90 वर्ग मीटर यानी 968.752 वर्ग फीट है जबकि MIG II कैटिगरी के लिए यह 110 वर्ग मीटर यानी 1184.03 वर्ग फीट है।
कहां से ले सकते हैं लोन
आप कमर्शल बैंकों, हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि से लोन लेकर ब्याज पर उचित सब्सिडी पा सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं देना होगा। हां, आप योजना के तहत जितना लोन लेने के योग्य हैं, उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं तो अतिरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ सकती है।