Punjab : राज्य सरकार ने किया राइट टू वॉक का आदेश जारी

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Punjab : मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असीजा के मुताबिक, नागरिकों को यह अधिकार देने के लिए कार्यवाही को अमल पर लाने के लिए इस आदेश को जारी करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है।

पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की ओर से राइट टू वॉक के लिए जारी किए गए जो आदेश है। इन आदेशों को लागू करवाने के लिए ट्रैफिक सलाहकार असीजा को कार्रवाई अमल में लाने के लिए कहा है।

मुख्य सचिव वीके जंजुआ की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में फ्यूचर में बनने वाली नई सड़क और वर्तमान सड़कों के विस्तार में वक्त राइट टू वाॅक को ध्यान में रखा जाएं और इसके साथ साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण अनिवार्य किया जाए।

इसको लेकर सड़क निर्माण से जुड़े हुए विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा गया है। जिसमें यह कहा गया है कि सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनने के लिए एक्शन प्लान और फुटपाथ बनाने के लिए एक्शन प्लान और इसके साथ ही बजट प्रावधान को लेकर तैयारी की जाए।

ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असीजा की तरफ से कहा गया है कि सभी प्रदेश अभी तक इसको लागू करने के लिए जमा घटाव करने में जुटे है लेकिन मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से इसे लागू कर दिया गया है।

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उन्होंने कहा कि जिलों में जहां पर फुटपाथ पर कब्जा है। वह कब्जे को स्थानीय प्रशासन को और से हटाए जाएंगे। इसके साथ ही इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा। क्योंकि सड़क चलने के लिए होती है न कि कब्जा कर्ज करने की लिए है।

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