भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को झटका, यूके अदालत में प्रत्यर्पण से बचने की अपील खारिज

नयी दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को यूके की एक अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। माल्या ने कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले भारत को अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ यूके के उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। माल्या के प्रत्यर्पण का यह मामला अब गृह सचिव प्रीति पटेल के पास अंतिम फैसले के लिए जाएगा। किंगफिशर एयरलाइंस के 64 वर्षीय पूर्व मालिक ने इस साल फरवरी में हुई एक सुनवाई में भारत को अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लैंग की दो सदस्यीय पीठ, जो लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में माल्या की अपील पर सुनवाई कर रही थी, ने फैसले में उनकी अपील को खारिज कर दिया है।

vijay mallya

माल्या ने किया था ट्वीट
माल्या ने 31 मार्च को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के अनुसार माल्या ने बैंकों को उनका पूरा बकाया पैसा चुकाने का ऑफर दिया है। माल्या के ट्वीट के अनुसार न तो बैंक पैसे लेने को तैयार हैं और न ही प्रवर्तन निदेशालय या ईडी उनकी संपत्तियों को छोड़ने को। मामले में भारत का भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए माल्या के पास 14 दिन है। अगर वे अपील करें तो हम फैसले का इंतजार करेंगे। माल्या भारत में कथित 9000 करोड़ रु की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित हैं।

विजय माल्या मामले में कब क्या हुआ :
- 2 मार्च 2016 : विजय माल्या लंदन पहुंचा
- 21 फरवरी 2017 : होम सेक्रेटरी ने माल्या के भारत को प्रत्यर्पण के लिए अपील की
- 18 अप्रैल 2017 : विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार, पर उसी दिन जमानत
- 24 अप्रैल 2017 : माल्या का भारतीय पासपोर्ट कैंसल
- 2 मई 2017 : माल्या का राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा
- 13 जून 2017 : वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मैनेजमेंट और माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू
- 10 दिसंबर 2018 : मुख्य मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी और गृह सचिव को फाइल भेजी
- 3 फरवरी 2019 : गृह सचिव ने भारत को प्रत्यर्पण का आदेश दिया
- 5 अप्रैल 2019 : इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डेविड ने माल्या की अपील करने के लिए कागजात पर अनुमति देने से मना किया
- 2 जुलाई 2019 : जस्टिस लेगट और जस्टिस पॉपप्वेल ने किसी तरह अपील करने की अनुमति दी
- 20 अप्रैल 2020 : माल्या की यूके उच्च अदालत में अपील खारिज

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