UP: न्यायालयों को शस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्देश
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UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को और बेहतर करने के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा है।

सीएम ने इसके बारे में जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में बार के सदस्यों के साथ बैठक कर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और उन्होंने न्यायालय परिसर में शस्त्र लेकर प्रवेश न किए जाने के आदेशों का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

उन्होंने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों को द आर्म्स रूल 2016 के नियम 46 के अन्तर्गत अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि भविष्य में किसी भी न्यायालय परिसर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए जिला न्यायालय की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसओपी बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनपदीय न्यायालय में 71 सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक व उप निरीक्षक, 22 निरीक्षक व 240 उप निरीक्षक व 522 मुख्य आरक्षी और 1772 आरक्षी तैनात हैं।

इतना ही नहीं इसके साथ ही क्यूआरटी में 60 उपनिरीक्षक तैनात हैं और 112 मुख्य आरक्षी व 256 आरक्षी तैनात हैं। उन्होंने न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए लगे उपकरणों की जांच करने करने के निर्देश दिए है साथ ही उनको दुरुस्त रखने के निर्देश दिए है।

उन्होंने बार के सदस्यों के साथ बैठक कर वकीलों, वादकारियों एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों की नियमित जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने न्यायालयों में सीसीटीवी लगाने के लिए कहा है और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा है।

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