नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स से जुड़ी बड़ी राहत दी है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कोई आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जो केवल पेंशन और ब्याज आय से इनकम हासिल करते हैं। भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से टैक्स काट लेंगे। बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को लेकर टैक्स नियमों में छूट की मांग की गयी थी। बजट में की गयी घोषणा से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।

छोटी कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटी कंपनियों की परिभाषा बदलने का ऐलान किया। ये परिभाषा कंपनियों की कैपिटल आधार पर बदली जाएगी। 50 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से पूंजीगत आधार को बढ़ा कर 2 करोड़ रुपये करके छोटी कंपनियों की परिभाषा को बदला जाएगा। छोटे कारोबारियों पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए आवंटन दोगुना किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार 15,700 करोड़ रु अलग रखेगी। सरकार स्टार्टअप्स के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को भी 25 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी करेगी।
नयी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी
सरकार ने एक नयी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का टार्गेट रखा था। मगर ये टार्गेट पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि सरकार का इरादा घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने का है। इसके संकेत सरकार पहले भी दे चुकी है। इनमें सरकार विलय का भी सहारा ले सकती है। यानी कुछ कंपनियों को एक साथ मिला दिया जाएगा। एयर इंडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल काफी घाटे वाली कंपनियां हैं।
मेडिकल खर्च
बता दें धारा 80डी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर खर्च में कटौती का प्रावधान है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो उसे 50,000 रुपये तक के चिकित्सा खर्च पर कटौती मिल जाएगी। मगर इनमें से कोई एक बेनेफिट ही मिलता है। जानकारों का मानना था कि बढ़ती चिकित्सा लागतों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा खर्च के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दोनों पर कटौती का लाभ मिलना चाहिए।


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