GST on Crypto: क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार जल्द ही जीएसटी लागू कर सकती है। सरकार ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक व्यापक कर व्यवस्था लागू करने पर काम करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन नियमों को बनाने से क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वास्तविक प्रकृति के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण राजकोष को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोका जा सकेगा। नए नियम इसी लिए बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी पर 18 से 28 प्रतिशत के बीच जीएसटी दर लग सकती है।
जल्द लागू होगी जीएसटी
द मिंट की खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय का लक्ष्य है कि क्रिप्टोकरेंसी की विशेषताओं, उनके उपयोग को मौजूदा कानूनी ढांचे में फिट करना है। नियम के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित करना है। रिपोर्ट के अनुसार एक बार कानूनी प्रकृति तय हो जाने के बाद उपयुक्त जीएसटी दर सरकार निर्धारित करेगी।
सरकारी बना रही है योजना
द मिंट के अनुसार सरकार अभी भी क्रिप्टो संपत्तियों के मामले में जीएसटी को फिट बैठाने पर चर्चा कर रही है। अभी तक जीएसटी सेवाओं पर लगाया जाता है। सरकार क्रिप्टो के लिए एक विशेष दर रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि 18 फीसदी या 28 फीसदी ही हो इसके लिए कुछ अलग भी तय हो सकता है। वित्त मंत्रालय में इसपर चर्चा तेज है जल्द ही इसपर अमल किया जा सकता है।
30 प्रितशत टैक्स और 1 प्रतिशत टीडीएस वसूलती है सरकार
वर्तमान में, केंद्र सरकार डिजिटल परिसंपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से कमाएं गए पूंजीगत लाभ पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स और क्रिप्टो को खरीदते समय 1 प्रतिशत का टीडीएस वसूलती है। यदि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाती है तो, इसका मतलब यह है कि सरकार इस संपत्ति पर अप्रत्यक्ष कर भी लगाएगी। जीएटी इनकम टैक्स और टीडीएस के बाद लगाया जाएगा। इस तरीके से क्रिप्टों में निवेश करने वाले लोगों की दिक्कते बढ़ने वाली हैं।


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