केंद्र सराकर ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया है।
नई दिल्ली: केंद्र सराकर ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। अब 7 साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। सरकार ने इस बारे में पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। जानकारी के मुताबित इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा। 1 अक्टूबर से सस्ती होंगी ये चीजें, आप भी जान लें ये भी पढ़ लें

7 साल से कम की सर्विस पर फैमिली को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
वहीं इससे पहले किसी कर्मचारी के परिजनों को आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन तभी मिलती थी, जब कर्मचारी ने मृत्यु से पहले कम से कम सात साल तक सर्विस दी हो। अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर भी कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। बता दें कि यह पेंशन 10 सालों तक मिलेगी।
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन से जुड़े ये नियम
सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 नामक ये नियम एक अक्टूबर 2019 से लागू होंगे। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर 2019 तक दस साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, उनके परिजनों को एक अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी। इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।
जानें ग्रैच्युटी पर क्या है नियम
वहीं इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर गैच्युटी के संदर्भ में ग्रैच्युटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा कर्मचारी के पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी। कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रैच्युटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगा।
जानें क्यों लिया गया यह फैसला
बता दें कि कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार का मानना है कि पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति में अधिक जरूरी है क्योंकि शुरुआत में उसका वेतन भी कम होगा। इसी के मद्देनजर सरकार ने 19 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।


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