यहां पर आपको बताएंगे कि कैसे एनपीएस खाताधारक डाक विभाग द्वारा राहत प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारकों के लिए राहत की खबर दी है। जिसमें डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवकों को एक अच्छी खबर मिलने जा रही है। बता दें कि सरकार ने जीडीएस के लिए कमलेश चंद्र समिति की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक समय से पहले अपने पद से हटता है तो उसे एनपीएस खाते में जमा राशि 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। आपको बता दें कि डाक विभाग में 2.6 लाख डाक सेवक हैं।

जी बिजनेस के अनुसार उसके पास डाक विभाग के उस आदेश की कॉपी है, जिसमें कहा गया है कि डाक विभाग प्रभारी इस संबंध में एनएसडीएल से बातचीत करें और जिसका पैसा रुका है उसे क्लीयर कराएं। जीडीएस को पद छोड़ने के 3 महीने में एनपीएस की राशि मिल जानी चाहिए। यह आदेश 16 अगस्त से लागू है।
आपको बता दें कि सरकार ने 1 जनवरी 2016 को जीडीएस की सैलरी और सर्विस रूल्स पर पुनः मंथन के लिए एक समिति बनाई थी। इस कमेटी के एकमात्र सदस्स्य डाक सेवा बोर्ड के रिटायर सदस्य कमलेश चंद्र थे। उनकी मदद के लिए टीक्यू मोहम्मद को भी तैनात किया गया था। कमेटी ने अध्ययन के बाद जीडीएस के लिए एनपीएस की राशि के संबंध में यही सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने अब मंजूरी दी है।
बता दें कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 अप्रैल 2010 को NPS लाइट की शुरुआत की थी। पीएफआरडीए ने एनपीएस-लाइट के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) के तौर पर एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस-लाइट के अंतर्गत आने वाले सभी खाताधारकों के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवाकार्य करता है।


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