दिल्ली हाईकोर्ट (high court) ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पूछा कि गूगल (google) का मोबाइल भुगतान (mobile payment) एप जी-पे (G-Pay) बिना जरूरी मंजूरी के कैसे वित्तीय लेन-देन में मदद कर रहा
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (high court) ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पूछा कि गूगल (google) का मोबाइल भुगतान (mobile payment) एप जी-पे (G-Pay) बिना जरूरी मंजूरी के कैसे वित्तीय लेन-देन (financial transaction) में मदद कर रहा है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय (delhi HC) ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई (RBI) और गूगल इंडिया (google india) से जवाब मांगा। याचिका में दावा किया गया है कि गूगल पे एप (google pay app) बिना आधिकारिक मंजूरी के काम कर रहा है। वहीं मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायाधीश ए जे भामभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से उक्त सवाल पूछा।

आपको बता दें कि जनहित याचिका में दावा किया गया है कि गूगल पे (जी पे) भुगतान एवं निपटान कानून का उल्लंघन कर भुगतान प्रणाली सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है। इसमें कहा गया है कि उसके पास भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में काम करने को लेकर केंद्रीय बैंक (central bank) से वैध मंजूरी प्राप्त नहीं है।
हालांकि अदालत ने आरबीआई (RBI) और गूगल इंडिया (google india) को नोटिस जारी कर अभिजीत मिश्र की याचिका में उठाये गये मुद्दे पर उनका रुख पूछा है। याचिका में दलील दी गयी है कि आरबीआई (rbi) की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची में जी पे का नाम नहीं है। केंद्रीय बैंक ने यह सूची 20 मार्च 2019 को जारी की थी।
क्या है गूगल पे
वहीं सबसे बड़ी इंटरनेट सर्चिंग (internet searching) कंपनी Google ने देश में पहले तेज (tez) नाम से पेमेंट एप (payment app) शुरू किया था। जिसका नाम बाद में बदलकर कंपनी की तरफ से 'गूगल पे' (Goolg Pay) कर दिया गया। इस एप से यूजर (user) अपने बैंक अकाउंट (bank account) को लिंक कर UPI के जरिये एक पैसे ट्रांसफर (transfer) और पेमेंट (payment) आदि कर सकता है। गूगल ने जी पे (g-pay) को यूजर्स (user) के बीच तेजी से लोकप्रिय बनाने के लिए कई आकर्षक ऑफर भी शुरू किए थे। ऐसे ही एक ऑफर में कंपनी ने कहा था कि यदि यूजर गूगल पे (google pay) से भुगतान करते हैं तो वे 1 लाख तक का इनाम जीत सकते हैं।


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