केंद्र ने राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक रुप में स्वीकार करने की अपील
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों को इलक्ट्रॉनिक रुप में भी स्वीकार करना शुरू कर दें।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों को इलक्ट्रॉनिक रुप में भी स्वीकार करना शुरू कर दें।राज्यों के लिए मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा कि वाहन के मालिक अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी को 'डिजीलॉकर' व 'एम परिवहन' जैसे मोबाइल ऐप से भी दिखा सकेंगे।
बता दें कि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ इन जानकारियों को 'ई-चालान एप्प के माध्यम से जान सकेगा। ई-चालान एप्प में ऑनलाइन वेरीफिकेशन के लिए वाहन व लाइसेंस के स्टेटस की जानकारी रहती है।
हांलाकि इस कदम से लोग दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने व चालान के बाद डॉक्युमेंट का कलेक्शन करने की ज़हमत से भी बच सकेंगे। लोग इस ऐप्स के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं।
बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लोगों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को भी फायदा होगा क्योंकि उनको भी अब किसी भी दस्तावेज की देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। और तो नागरिक भी दस्तावजों की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने से बच सकेंगे।
इसको लागू करने की वजह से सारी प्रक्रिया में भी तेजी आ जाएगी क्योंकि सारा डेटा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। इसके मद्देनज़र केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने का नोटीफिकेशन पिछले महीने जारी किया गया था।