कहते हैं कि अगर कोई सरकार अपने लोगों की सच में परवाह करती है तो उनका हर स्तर पर खयाल रखती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसकी एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्कलेटर पर यात्रा करने वालों को लेकर प्रदेश की सरकार नया कानून लेकर आ रही है।
जिस तरह से लिफ्ट और एक्सलेटर पर होने वाले हादसों में लोगों को चोट लगती है या फिर कुछ मामलों में लोगों की जान चली जाती है उसे देखते हुए सरकार नया कानून लेकर आने वाली है।

निजी और सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट और एस्कलेटर पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह कानून काफी अहम होने वाला है। सरकार की ओर से जो कानून लाया गया है उसके अनुसार निजी और सार्वजनिक स्थल पर लगे लिफ्ट और एस्केलटर पर यात्रा करने वाले लोगों का बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इन लोगों को मुआवजा मिलेगा।
सरकार की ओर से जो मुआवजा तय किया जाएगा, उसे लिफ्ट स्वामी को पीड़ित व्यक्ति को देना पड़ेगा। यही नहीं अगर संचालक मुआवजा देने में देरी करता है तो उसकी वसलू राजस्व बकाये की तरह की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्कलेटर विधेयक 2024 लेकर आई है। इस विधेयक को शनिवार को पास कर दिया गया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया था। इस विधेयक के अधिसूचित होने के बाद इसकी नियमावली बनाई जाएगी और इसमे कुछ अन्य प्रावधान भी किए जाएंगे।
नए विधेयक में कहा गया है कि पुरानी लिफ्ट में तकनीकी संशाधन जुटाने की जरूरत है तो इसके लिए 30 महीने का समय दिया जाएगा। इस समय सीमा के भीतर ही इसमे तकनीकी संशाधनों को अपडेट करना होगा। इसके अलावा लिफ्ट और एक्सलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है।
साथ ही इमरजेंसी घंटी, पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरा और संवाद प्रणाली को लिफ्ट में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लिफ्ट ऑपरेशन का नंबर और आपात नंबर को लिफ्ट के भीतर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
लिफ्ट संचालक और स्वामी को एक वर्ष में दो बार लिफ्ट की सुरक्षा और आपात सेवा की मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम से निसंदेह प्रदेश में लिफ्ट और एक्सलेटर में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी।
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