PM Awas Yojana: मिलेगी खुशियों की चाभी! घर बनाने में सरकार करेगी पैसों से मदद, ये है तरीका

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), एक सरकारी योजना है. इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास देना है. यह योजना केंद्र सरकार की एक पहल है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को की गई. PMAY 2.0 के लिए इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया है. इस स्कीम पर मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे.

PM Awas Yojana से कैसे मिलेगा आर्थिक मदद?

स्टेप-1: PM आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in जाएं,
स्टेप-2: वेबसाइट पर "Citizen Assessment" मेन्यू में "Benefit under other 3 components ऑप्शन चुनें,
स्टेप-3: यहां अपना आधार कार्ड नंबर और नाम भरें
स्टेप-4: आधार नंबर के वेरिफिकेशन के बाद खुलने वाले PMAY एप्लीकेशन पेज पर अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करें,
स्टेप-5: I am aware of... चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा दर्ज करें और Save बटन पर क्लिक करें.
स्टेप-6: इसके बाद दिखने वाले सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर को भविष्य के लिए सेव करें.
स्टेप-7: भरे हुए PM आवास योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें.
स्टेप-8: अब जरूरी डॉक्युमेंट के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फाइनेंशियल संस्थान / बैंकों में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें.
स्टेप-10: फिर उसी वेबसाइट पर ऐसेसमेंट आईडी, या नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर के जरिए अपने PMAY आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

PM Awas Yojana

PM आवास योजना के लिए कौन भर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए आवेदक की उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए. आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए. साथ ही आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छूट न लिया गया हो. इसके अलावा घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों.

सरकारी योजने के लिए आवेदन भरने वाले के परिवार की अधिकतम सालाना आय 18 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग-1 (MIG-I) और मध्यम आय वर्ग-2 ( MIG-II) शामिल हैं. हालांकि, घर की मरम्मत या उसमें सुधार के लिए सिर्फ EWS या LIG वर्ग के आवेदक के लिए ही सरकारी मदद मुहैया होगी.

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