New Income Tax Rules 2026: इनकम टैक्स के ड्राफ्ट नियम में आसान, स्मार्ट प्री-फिल्ड फॉर्म से लेकर होटल बिल के पेमेंट और इंश्योरेंस खरीदने जैसे ट्रांजैक्शन के लिए PAN बताने की नई लिमिट तक, बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव है, 1 अप्रैल से लागू होंगे।

ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स 2026 में कई फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनिवार्य रूप से बताने की ट्रांजैक्शन लिमिट में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें कैश जमा और निकालना, मोटर वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना, और होटल और इवेंट से जुड़ी सर्विसेज के लिए पेमेंट शामिल हैं।
कैश जमा और निकालना
प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत, एक फाइनेंशियल ईयर में एक या ज्यादा बैंक खातों में कुल 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के कैश जमा या निकालने के लिए PAN अनिवार्य होगा। अभी, एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश जमा के लिए PAN जरूरी है।
मोटर वाहन खरीदना
मोटर वाहन खरीदने के लिए, जिसमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, PAN तभी जरूरी होगा जब खरीद की कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा हो। अभी, सभी मोटर वाहन खरीदने के लिए PAN अनिवार्य है, चाहे कीमत कुछ भी हो, जबकि दोपहिया वाहनों को इससे बाहर रखा गया है।
होटल, इवेंट और रेस्टोरेंट पेमेंट
होटल और रेस्टोरेंट बिल के साथ-साथ कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, या इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट के लिए, PAN तभी जरूरी होगा जब पेमेंट 1 लाख रुपये से ज्यादा हो, जबकि मौजूदा लिमिट 50,000 रुपये है।
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन
अचल संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें खरीद, बिक्री, उपहार, या संयुक्त विकास समझौते शामिल हैं, PAN अनिवार्य होगा यदि ट्रांजैक्शन का मूल्य 20 लाख रुपये से ज्यादा है, जो मौजूदा लिमिट 10 लाख रुपये से ज्यादा है।
इंश्योरेंस खाते
ड्राफ्ट नियमों में एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट-बेस्ड शुरू करने के लिए भी PAN को अनिवार्य किया गया है। अभी, PAN केवल तभी जरूरी होता है जब एक फाइनेंशियल ईयर में जीवन बीमा प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा हो।
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) स्टेकहोल्डर से बातचीत के बाद नियमों को फाइनल करेगा और मार्च के पहले हफ्ते तक उन्हें नोटिफाई कर देगा। संशोधित इनकम टैक्स नियम इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लागू करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होगा।


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