July 2026 Tax Deadlines: जुलाई में में इन तारीखों को भूलना पड़ सकता है भारी, देना होगा जुर्माना
July 2026 tax deadlines: टैक्स भरने वालों के लिए जुलाई का महीना अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने में टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम पूरे करने की समय-सीमा (डेडलाइन) होती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर TDS (सोर्स पर काटा गया टैक्स) जमा करने तक, अगर आप इन डेडलाइन को चूक जाते हैं, तो आपको लेट फीस, ब्याज और दूसरे तरह के जुर्माने भरने पड़ सकते हैं। चाहे आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हों, बिजनेस के मालिक हों या एम्प्लॉयर, इन डेडलाइन के बारे में जानना और उनका पालन करना आपको आखिरी समय के तनाव और नियमों का पालन न करने पर होने वाले नतीजों से बचा सकता है।

जुलाई में टैक्स से जुड़ी डेडलाइन
30 जून के बाद, टैक्सपेयर्स और बिजनेस को आने वाले महीने में कई जरूरी डेडलाइन के लिए तैयारी करनी होगी।
- 7 जुलाई- अप्रैल-जून तिमाही के लिए TDS जमा करने की डेडलाइन, उन मामलों में जहां तिमाही पेमेंट की मंजूरी मिली हुई है। इस नियम के तहत आने वाले टैक्स काटने वालों को यह पक्का करना होगा कि टैक्स तय तारीख तक जमा हो जाए, ताकि देर से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज और दूसरे नतीजों से बचा जा सके।
- 15 जुलाई- इस तारीख को कई तरह की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, खासकर सरकारी दफ्तरों, स्टॉक एक्सचेंजों, अधिकृत डीलरों, IFSC यूनिट्स और नॉन-रेसिडेंट निवेशकों के साथ काम करने वाले बिचौलियों के लिए।
- 30 जुलाई- टैक्स काटने वालों को जून के दौरान काटे गए खास टैक्स के लिए चालान-सह-स्टेटमेंट फाइल करना होगा।
- 31 जुलाई- यह टैक्सपेयर्स के लिए महीने की सबसे जरूरी टैक्स कंप्लायंस डेडलाइन है। FY26 के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले व्यक्तियों को इस तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न जमा करना होगा। अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आपको 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से भरा जाने वाला रिटर्न) फाइल करना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
- 31 जुलाई- यह 30 जून को खत्म हुई तिमाही के लिए अलग-अलग तिमाही TDS और TCS रिटर्न फाइल करने की भी डेडलाइन है, जिसमें सैलरी पेमेंट और नॉन-रेसिडेंट्स को किए गए पेमेंट के लिए TDS स्टेटमेंट शामिल हैं।
- 31 जुलाई- यह कुछ तय फॉर्म जमा करने की भी डेडलाइन है। इसमें किराए पर सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन का दावा करने के लिए फॉर्म 10BA, बकाया या एडवांस में मिली सैलरी पर राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10E, और खास विदेशी आय और रॉयल्टी से जुड़े डिडक्शन के लिए फॉर्म 10H, 10CCE और 10CCD शामिल हैं।
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