MP Viklang Pension Yojana में आसानी से कर सकते हैं आवेदन, जानिए प्रक्रिया

MP सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए विकलांग पेंशन योजना चला रही है। इसके तहत 40 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले नागरिक को पेंशन दी जाती है। इस योजना में आवेदन करना काफी आसान है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

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विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद के रूप में हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इस योजना का लाभ प्रदेश के विकलांग नागरिक ले सकते है।

अगर आवेदक सरकारी नौकरी नहीं करता है तो फिर वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें पात्र होने के लिए परिवार की सालाना आय 48 हजार रु से ज्यादा नही होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पास बुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, पास पोर्ट साइज फोटो आदि डाक्यूमेंट की जरुरत होगी।

इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।आपको होम पेज पर समाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।

इसके बाद नए पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन का दिखाई दे रहे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

इस फॉर्म आपको सभी पूछी गई और जरूरी जानकारियों को भरना होगा साथ ही सभी डाक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। बिना दस्तावेज अपलोड किए यह फॉर्म कंप्लीट नही होगा। पूरा फॉर्म भर देने के बाद आपको इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जायेगा।

यह भी पढ़ें: MP Udyam Kranti Yojana में आवेदन करना है आसान, जानिए प्रोसेस

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