ब्याज पर ब्याज से किसे मिलेगी छूट किसे नहीं, जानिए पूरी डिटेल

नयी दिल्ली। अगर आपने लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया तो है आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल में सरकार ने इस दौरान ब्याज पर लगे ब्याज से छूट देने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसे उधारकर्ताओं के लिए फेस्टिवल गिफ्ट माना जा रहा है। बता दें कि ब्याज पर ब्याज की ये छूट 2 करोड़ रु तक लोन वालों को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोना महामारी के मद्देनजर आरबीआई की मोरेटोरियम योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज माफी को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा।

मार्च-अगस्त की अवधि पर मिलेगा बेनेफिट

मार्च-अगस्त की अवधि पर मिलेगा बेनेफिट

वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इस स्कीम का फायदा 2 करोड़ रु तक लोन पर 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि पर लिया जा सकता है। वे उधारकर्ता जिनके पास अधिकृत (Sanctioned) लिमिट वाले लोन अकाउंट और कुल बकाया लोन राशि अधिकतम 2 करोड़ रु (सभी वित्तीय संस्थानों के पास कुल लिया गया लोन) है वो इस स्कीम के पात्र होंगे। हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और कंजम्पशन लोन इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।

वापस मिलेगा ब्याज

वापस मिलेगा ब्याज

इतना ही नहीं मार्च-अगस्त की अवधि में ब्याज पर लिया गया ब्याज लोन ग्राहकों को वापस किया जाएगा। फिर चाहे उधारकर्ता ने पूरी अवधि में लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया हो या फिर कुछ महीनों के लिए। असल में वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों के खातों में ये रकम डालनी होगी, जिसका भुगतान उन्हें केंद्र सरकार करेगी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को 6500 करोड़ रु खर्च करने होंगे। 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि कर्जदारों को ब्याज माफी का लाभ कैसे दिया जाएगा।

जल्द लागू करें स्कीम

जल्द लागू करें स्कीम

इस मामले की सुनवाई पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि कुछ ठोस किया जाना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा था कि 2 करोड़ रुपये तक के कर्जदारों को छूट का फायदा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत, जिसने 2 नवंबर को सुनवाई के लिए मामले की तारीख तय की थी, ने केंद्र और बैंकों के लिए उपस्थित वकीलों से कहा था कि "दिवाली आपके हाथ में है"। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही है जिनमें कोरोना महामारी के कारण घोषित किए गए लोन मोरेटोरियम से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है।

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