1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जान लें नहीं तो होगा नुकसान
1 नवंबर से देशभर में कई नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसका असर सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। जानकारी दें कि बैंकों से लेकर कई अन्य चीजों से जुड़े नए नियमों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है।
नई दिल्ली: 1 नवंबर से देशभर में कई नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसका असर सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। जानकारी दें कि बैंकों से लेकर कई अन्य चीजों से जुड़े नए नियमों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से बदलाव हैं जो हम पर असर डाल सकते हैं या जिनके बारे में समय पर जानकारी ना मिलने से हमे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक के 42 करोड़ ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल, एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में कटौती करने की घोषणा की है। एसबीआई ग्राहक नहीं कर सकेंगे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल, होने जा रहा बदलाव ये भी पढ़ें
एसबीआई ने ब्याज को लेकर बदले नियम
अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो 1 नवंबर से डिपॉजिट पर ब्याज की दर बदलने वाली है। वहीं बैंक के इस फैसले का असर 42 करोड़ ग्राहकों पर होगा। एसबीआई की 9 अक्टूबर की घोषणा के मुताबिक, एक लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर ब्याज की दर 0.25 फीसदी घटाकर 3.25 फीसदी कर दी गई है। एक लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट रेट को रीपो रेट से जोड़ा जा चुका है। जानकारी दें कि वर्तमान में यह 3 फीसदी है। नवंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, आप भी जान लें
महाराष्ट्र में सरकारी बैंकों का नया टाइम टेबल
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हैं कि महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइम टेबल तय हो गया है। अब यहां सभी बैंक एक ही टाइम पर खुलेंगे और बंद होंगे। बैंकों का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का होता है, लेकिन पैसों का लेनदेन दोपहर 03:30 बजे तक ही होता है। बता दें कि महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइमटेबल बैंकर्स कमेटी ने तय किया है, जिसे 1 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों के कामकाज का समय एक जैसा ही करने का निर्देश दिया था। इसके पहले एक ही इलाके में बैंकों के कामकाज का समय अलग होता था। नए टाइम टेबल के मुताबिक, बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम 4 बजे तक कामकाज होगा। कुछ बैंकों का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक होगा।
डिजिटल भुगतान को लेकर बदले नियम
तीसरा बदलाव जो 1 नवंबर से होने वाला है वह कारोबारियों के लिए जरूरी है। भुगतान लेने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके अनुसार कारोबारियों को अब डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ग्राहकों या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। सीबीडीटी ने इच्छुक बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स से आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। ये नए नियम 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों के ऊपर ही लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक, कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर अब कोई भी चार्ज या शुल्क नहीं देना होगा।