GPF interest rate unchanged: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ या सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर को 7.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।
सरकार हर तिमाही में जीपीएफ पर ब्याज दर में संशोधन करती है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी थी, जो आगे भी बनी रहेंगी। आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने 4 जुलाई, 2023 को बताया था कि वर्ष 2023-2024 के दौरान, सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों के ग्राहकों को 1 जुलाई, 2023 से 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।

जीपीएफ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जीपीएफ में योगदान करते हैं। नौकरी के दौरान जमा हुई कुल राशि का भुगतान कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है।
जीपीएफ दर अन्य समान भविष्य निधि जैसे राज्य रेलवे पीएफ, सशस्त्र बल कार्मिक पीएफ, रक्षा सेवा अधिकारियों के पीएफ और भारतीय आयुध कारखानों के श्रमिकों के पीएफ के लिए भी लागू होती है।
जानिए जीपीएफ के अलावा, जिन फंडों पर 7.1% की ब्याज दर मिलेगी
- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएँ)
- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
- राज्य रेलवे भविष्य निधि
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएँ)
- भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि
- भारतीय आयुध निर्माणी श्रमिक भविष्य निधि
- भारतीय नौसेना डॉकयार्ड कर्मकार भविष्य निधि
- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
- सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य
सामान्य भविष्य निधि एक बचत और सेवानिवृत्ति योजना है, जिसे विशेष रूप से भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे उनका स्तर या क्षेत्र कुछ भी हो, मासिक आधार पर अपने वेतन की एक निश्चित राशि का योगदान करके इस योजना से लाभ उठाने का पात्र है। यह कार्यक्रम कर्मचारियों को धन बचाने और उन्हें समय के साथ जमा करने की अनुमति देता है, जिससे ब्याज अर्जित होता है जो उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
जीपीएफ योजना का एक प्रमुख लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत कर कटौती है। इससे यह उन कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है, जो अपनी कर देयता को कम करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हैं।


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