घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रॉपर्टी खरीदना हो गया सस्ता

नयी दिल्ली। घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल अब घर खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीदने पर कम सेस (उपकर) देना होगा। ये राहत पूरे देश नहीं बल्कि सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीदारी बिकवाली पर लगने वाला सेस घटा दिया है। इससे प्रॉपर्टी की खरीदारी-बिकवाली करने वालों को फायदा मिलेगा। इस फैसले से ग्राहकों के पैसे बचेंगे।

कितनी होगी बचत

कितनी होगी बचत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रॉपर्टी की खरीदारी बिकवाली से संबंधित एक अहम फैसला किया, जिससे प्रॉपर्टी की लेन-देन पर प्रति लाख रु 2 हजार रु की बचत होगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीदारी-बिकवाली पर सेस में 2 फीसदी की कटौती कर दी है। अब इस पर 1 फीसदी सेस लगेगा, जो अब तक 3 फीसदी थी। सरकार के शहरी क्षेत्रों में प्रॉप्रटी के पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर सेस को तीन प्रतिशत से कम करके एक प्रतिशत करने से लोगों को प्रति लाख 2000 रु की बचत होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद होगी।

क्यों लिया गया फैसला

क्यों लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि यह फैसला राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोनोवायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों की वित्तीय क्षमता सीमित रही और संपत्तियों की बिक्री और खरीद भी प्रभावित हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री और खरीदारी पर स्टांप ड्यूटी पर सेस को मौजूदा तीन प्रतिशत से एक प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है।

कब तक मिलेगी राहत

कब तक मिलेगी राहत

शिवराज सिंह चौहान के अनुासर यह राहत 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और कदमों पर भी विचार-विमर्श कर रही है। 2 फीसदी की इस सीधी छूट के चलते लोग प्रॉपर्टी खरीदारी पर पहले के मुकाबले ज्यादा ध्यान देंगे।

जानिए प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने का गुणा-गणित

जानिए प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने का गुणा-गणित

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1 लाख रु की प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने पर 9.5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी के अलावा 3 फीसदी सेस देना पड़ता है। इस लिहाज से 1 लाख रु पर 12.5 हजार रु अतिरिक्त चार्ज हैं। मगर अब ये स्टाम्प ड्यूटी 2 फीसदी घट कर 7.5 फीसदी रह गई है। इस लिहाज से प्रॉप्रटी रजिस्टर कराने पर 12.5 हजार रु के बजाय 10.5 हजार रु देने होंगे और प्रति लाख आपके 2 हजार रु बचेंगे।

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