आधार से इनकम टैक्स दाखि‍ल करने वाले को जारी होगा पैन

अगर आपने सिर्फ आधार कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों को नई व्यवस्था के तहत खुद ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

नई द‍िल्‍ली: अगर आपने सिर्फ आधार कार्ड के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों को नई व्यवस्था के तहत खुद ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन ने दी है। दरअसल, बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कार्य के लिए सिर्फ बायोमीट्रिक पहचान पत्र ही पर्याप्त है। यह नई व्यवस्था दोनों डाटाबेस (आधार और पैन) को जोड़ने के लिए की गई है।

Income Tax Will Allot Pan To Those Who File ITR By Aadhaar

आईटीआर जमा करने वालों को पैन आवंटित करने की संभावना

जानकारी दें कि सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन (स्थायी खाता संख्या) की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है। बता दें कि हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है। यह उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में जहां आधार का संदर्भ दिया जा रहा है और वहां पैन का उल्लेख नहीं है, वहां हम आयकर रिटर्न जमा करने वालों को पैन आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल, सीबीडीटी प्रमुख से पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए प्रावधान के बाद आयकर (आईटी) विभाग द्वारा जारी पैन की उपयोगिता नहीं रह जाएगी।

बनी रहेगी पैन की उपयोगिता

उनका कहना है कि पैन की उपयोगिता बनी रहेगी। यह आयकर जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश भर है कि अगर वह पैन का उल्लेख नहीं कर रहा और उसके पास केवल आधार है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित न हो। विभाग के आकलन करने वाले अधिकारी पैन आवंटित करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इस बात से भी अवगत करा दें कि देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है।

ये भी बता दें कि अभी तक आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था। इसके साथ ही बजट में मध्यवर्ग को कुछ छोटी राहत भी दी गई। 45 लाख तक के आवास पर होम लोन के ब्याज सीमा पर टैक्स छूट का दायरा 1.5 लाख बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से ई-वाहन खरीदने पर भी 1.5 लाख तक की टैक्स छूट दी गई है।

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