Punjab Powercom new policy: जाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के प्रतिनिधित्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी शुरू की है। ये पॉलिसी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा को बिना किसी व्यवधान के मुहैया करवाने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इतना ही नहीं कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने वाली इस पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

दरअसल, ये पॉलिसी करेंट लगने वाले कर्मचारियों के परिवारों की सहायता करने के उद्देशय से लागू की गई। पंजाब पॉवरकाम ने चंद दिन पहले ये नई पॉलिसी शुरू की है।
जिसके तहत जारी किए गए पत्र के अनुसार ठेका, आउटसोर्स, सी.एच.बी. (कंपलेंट हेंडलिंग बाइक) कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख रुपए तक वित्तीय लाभ प्रदान की जाएगी।
22 दिसंबर को ये सरकार ने ये आदेश जारी किया गया है जिसे तुरंत प्रभाव से मुआवजा राशि जारी करने संबंधी आदेश दिए गए हैं। यह राशि बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है।
पी.एस.पी.सी.एल. (पंजाब राज्य पावर निगम) में शुरू की गई इस पॉलिसी के तहत दुर्घटना होने पर इमरजेंसी में तुरंत प्रभाव से परिवार को ये वित्तीय सुविधा तुंरत दी जाएगी।
बड़ी इमरजेंसी में 3 लाख रुपए तक एडवांस में मिलेंगे ताकि उपचार में किसी तरह की कमी न रहे। इससे पंजाब बिजली विभाग के ठेकेदारों, आऊटसोर्स, कंपनियों के जरिए रखे गए कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिल सकेगी। घातक हादसों के मामले में भी बड़े लाभ मिल सकेंगे जोकि पहले नहीं मिल रहे थे।
वहीं व्रिभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ठेका कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का हादसा होने की सूरत में एक्स ग्रेशिया राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार अगर करेंट लगने या ड्यूटी के समय अन्य हादसा होने पर कर्मचारी 100 प्रतिशत विकलांग अगर हो जाता है तो 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी । हाइसे के मुताबिक मुआवजा, घटना की गंभीरता के आधार पर निर्धारित होगा। कर्मचारियों को घातक हादसों के लिए एक्स-ग्रेशिया सहायता को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये और कर्मचारियेां के लिए ये रकहुए सामूहिक बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।


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