Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जारी विकास की दिशा को और तेज करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 'विवादों का समाधान' के तहत नई वन-टाइम सेटलमेंट योजनाओं का ऐलान किया है।
किसी भी राज्य में प्रगति के लिए जरूरी है कि व्यापारिक गतिविधियों में रुकावटें पैदा न होने दी जाएं। नायब सिंह सैनी सरकार ने ये कदम उसी नजरिए के हिसाब से उठाया है। इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है।

प्लॉट आवंटियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम
इस योजना के तहत हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) के तहत सभी तरह के प्लॉट आवंटियों को बकाया और अन्य सभी संबंधित मामलों के एक-बार में निपटारे का रास्ता खोला गया है, जिसे राज्य सरकार ने 'विवादों का समाधान' का नाम दिया है।

सभी तरह के प्लॉट आवंटियों को फायदा
इस व्यवस्था के तहत सभी तरह के प्लॉट शामिल होंगे, जिसमें औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय, ग्रुप हाउंसिंग और संस्थानों के इस्तेमाल वाले प्लॉट भी हैं।

औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने की पहल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की सोच स्पष्ट है, सरकार राज्य के विकास के लिए उद्योगपतियों और उद्यमियों के हितों की रक्षा पर ध्यान देगी। सीएम सैनी चाहते हैं कि उनकी सरकार हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए सक्रिय होकर अनुकूल माहौल तैयार करे।

एक हजार से ज्यादा आवंटियों को मिलेगा फायदा
सीएम सैनी के मुताबिक इस योजना से औद्योगिक प्लॉट के 1,000 से ज्यादा आवंटियों को लाभ मिलेगा। एक प्रेस रिलीज के अनुसार इससे एचएसआईआईडीसी की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली होगी।
इसके अलावा औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग के 100 से ज्यादा आवंटियों को फायदा पहुंचेगा और एचएसआईआईडीसी को भी 80 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे।

100 करोड़ रुपए की छूट
हरियाणा सरकार के पास जो डेटा उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि 2024 के जनवरी तक बढ़ी हुई लागत और प्लॉट की कीमत के चलते डिफॉल्ट की रकम 330 करोड़ रुपए थे। लेकिन, राज्य सरकार ने जो योजना घोषित की है, उसके तहत एचएसआईआईडीसी 100 करोड़ रुपए की छूट दे रही है।
वहीं सोनीपत जिले में 'फुड पार्क' के आवंटियों को भी हरियाणा सरकार विशेष राहत दे रही है। उन्हें लीज होल्ड से फ्री होल्ड में मालिकाना हक बदलने का भी मौका दिया जा रहा है।
एक-बार में समाधान की यह योजना उन सभी आवंटियों के लिए है, जिन्हें 1 जनवरी, 2021 से पहले प्लॉट और साइट आवंटित किए गए हैं। चाहे ये प्लॉट और साइट इंस्टीट्यूशनल हों या औद्योगिक और आवासीय या फिर ग्रुप हाउसिंग वाले।
हरियाणा सरकार ने यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आवंटी इसके लिए 30 जून, 2024 तक आवेदन दे सकते हैं।
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