ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) विभाग ने राज्य के सभी विभागों को दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण के लिए रोस्टर प्रकाशित करने के लिए कहा है। एसएसईपीडी ने बताया कि राज्य के सरकारी विभागों को पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग की कुल रिक्तियों के कम से कम चार प्रतिशत पर दिव्यांग व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है।

हालांकि राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी विभागों के विभिन्न पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम चार प्रतिशत आरक्षण का रोस्टर अभी तक अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) विभाग ने रविवार को सभी विभागों और उनके प्रमुखों से इसे यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
एसएसईपीडी विभाग अधिसूचना जारी की है जिसमें विभाग ने रेखांकित किया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2015 की धारा 34 के तहत, विभागों को कुल रिक्तियों के कम से कम चार प्रतिशत पर पदों के प्रत्येक समूह के कैडर में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है।
राज्य सरकार ने 2021 में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम चार प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने के लिए समूह-वार अलग रिक्ति आधारित 100-पॉइंट रोस्टर रजिस्टर बनाए रखने के लिए प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को अनिवार्य करने के लिए कहा है।
सूत्रों के अनुसार अगस्त 2023 में, उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को तीन महीने में सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसके लिए ओडिशा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने एक आदेश में कहा था कि रोस्टर प्रकाशित होने के बाद, पीडब्ल्यूडी द्वारा भरने के लिए जो रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन्हें अगले छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए।


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