उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को हर संभव मदद कर रही है जिससे की किसान सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर पाएं और उनकी आय में वृद्धि हो सके। किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार ने अपने वादे को अब अमल में लाने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।
जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 30 जून 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। रिपोर्ट की मानें तो मुफ्त बिजली का फायदो उन किसानों को मिलेगा जिनपर मार्च 2023 से पहले का कोई बकाया नहीं है।

अगर किसी किसान का बकाया है तो उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए पुराने बकाए को क्लीयर करना होगा। सिंचाई के लिए फ्री बिजली की खपत की भी सीमा सरकार की ओर से तय कर दी गई है। ऊर्जा विभाग की ओर से यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है।
बकाए राशि का भुगतान करने के लिए तीन विकल्प दिए गए है। पहला विकल्प किसान एकमुश्त भुगतान के जरिए बकाए को खत्म कर सकते हैं। जिसपर 100 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगी। जबकि दूसरे विकल्प के तहत तीन सान किश्तों पर भुगतान किया जा सकता है। इस विकल्प में विलम्ब अधिभार और ब्याज पर 90 फीसदी तक की छूट मिलेगी।
तीसरे विकल्प के तौर पर किसान छह किश्तों में अपने बकाए का भुगतान कर सकते है। इसमें किसानों को ब्याज और अधिभार पर 80 फीसदी की छूट मिलेगी। इन तीनों ही विकल्प में से अगर किसान किसी विकल्प को चुनते हैं और तय समय सीमा में भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
इस स्कीम के तहत 10 हॉर्स पावर 7.64 किलोवाट तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 140 यूनिट तक एक भी रुपया नहीं देना होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त चलने पर किसानों को 10 हार्सपावर यानि 7.46 किलोवाट से अधिक क्षमता के कनेक्शन पर प्रतिमाह 1045 रुपए तक कीछूट दी जाएगी। जबकि इससे अधिक बिजली खर्च करने पर प्रति यूनिट का बिल देना होगा।


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