MP News: मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित हो रही है। ऐसी एक योजना है 'मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना'। जी हां...मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का मकसद अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जीवन निर्वाह हेतु हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अविवाहिता महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना' साल 2019 में शुरू की थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार अविवाहित महिलाओं को सहायता के तौर पर हर महीने 600 रुपए की राशि दे रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलता है।

साल 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किया गया था, जो मोहन यादव सरकार में भी चालू है। आपको बता दें कि यह योजना आने वाले समय में भी बंद नहीं होगी।
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरे पर निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा दावा किया है कि भाजपा सरकार में शुरू हुई कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो वहीं, इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत अविवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में मोहन सरकार पेंशन दे रही है। एमपी सरकार द्वारा दी जा रही यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते है?
- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो।
- आयकरदाता न हो।
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो।
- शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
- अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ-
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों की 50 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं को दिया जाएगा। योजना के तहत अवविवाहित महिलाओं को प्रति माह 600 रुपये दिया जाता है।
इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- आवेदिका का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आईडी
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की पासबुक
- अविवाहित होने का घोषणा पत्र
- आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- शासकीय कर्मचारी या अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र


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