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ट्रांजेक्शन फेल होने पर घबराएं नहीं, बैंक देगा 100 रुपये रोजाना

एटीएम से कैश निकासी करते वक्त ग्राहकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कई बार बैंक कस्टमर किसी एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसके खाते से पैसे कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं।

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नई द‍िल्‍ली: अगर आपका भी ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो ये खबर वाकई आपके काम की है।एटीएम से कैश निकासी करते वक्त ग्राहकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कई बार बैंक कस्टमर किसी एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसके खाते से पैसे कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाता है और बैंक से संपर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार पैसा नहीं मिल पाता है। List of Holidays : नए साल 2021 में कब-कब होंगी छुट्टियां, चेक करें हॉलिडे की पूरी लिस्ट ये भी पढ़ें

ट्रांजेक्शन फेल होने पर घबराएं नहीं, बैंक देगा 100 रु रोजाना

अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अब आप परेशान न हों। यह समस्या सिर्फ आप के साथ नहीं हुई है। इस तरह की शिकायतें रोजाना बैंकों के पास आती है। अच्‍छी बात तो ये है कि आपको बैंक पैसे वापस कर देगा।

 100 रुपये रोजाना के हिसाब से बैंक देते है हर्जाना

100 रुपये रोजाना के हिसाब से बैंक देते है हर्जाना

इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपको बैंक के इस नियम के बारे में नहीं पता तो बता दें कि शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है। फेल ट्रांजेक्शन के मामले में आरबीआई के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैं।

 यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्‍या करें

यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्‍या करें

आपकी जानकारी के लि‍ए बताना चाहेंगे कि अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें। बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा।

 एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर करें ये काम

एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर करें ये काम

अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्‍शन करते है और लेनदेन फेल हो जाता है तो बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी।

 जानि‍ए किस बैंक का कितना प्रति‍शत फेल हुआ ट्रांजेक्शन

जानि‍ए किस बैंक का कितना प्रति‍शत फेल हुआ ट्रांजेक्शन

मालूम हो कि एनपीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंक में कॉरपोरेशन बैंक में ग्राहकों को सबसे अधिक परेशानियां झेलनी पड़ीं हैं। इसमें करीब 14.8 फीसद लेनदेन फेल हुए हैं। जबकि वहीं, कैनरा बैंक में 9.8 फीसद, बैंक ऑफ इंडिया में 4.2 फीसद भुगतान फेल हुए हैं। वहीं देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक में 3.7 फीसद लेनदेन फेल हुए हैं। वहीं, निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक फीसद से भी कम लेनदेन फेल हुए हैं। बात करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक कि तो सबसे अधिक 2.36 लेनदेन अक्टूबर महीने में फेल हुए।

 जल्‍द RTGS 24 घंटे होगी उपलब्ध

जल्‍द RTGS 24 घंटे होगी उपलब्ध

अगले कुछ दिनों में अब 24 घंटे आरटीजीएस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम को अगले कुछ दिनों में 24 घंटों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (आरटीजीएस) सिस्‍टम का इस्‍तेमाल बड़ी राशि के ट्रांजैक्‍शन के लिए होता है। इससे बैंक ग्राहकों को फंड ट्रांसफर करने में आसानी होगी। फ‍िलहाल आरटीजीएस हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध किया गया है। पूरी खबर के ल‍िए यहां क्‍ल‍िक करें

English summary

Do Not Panic If The Transaction Fails The Bank Will Give Rs 100 Daily

If your transaction has failed, do not worry, the bank will pay a penalty of Rs 100 every day.
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