Post Office PPF Rule: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में मैच्योरिटी से पहले निकलना है पैसा? जरूर जान लें ये नियम

Post Office PPF Rule: मेहनत की गाढ़ी कमाई को सही जगह निवेश करने से भविष्य में मोटा रिटर्न दे सकता है. ऐसे में निवेशक अगर निवेश के लिए अच्छा इनवेस्टमेंट ऑप्शन तलाश रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. यह एक सरकारी सेविंग स्कीम है, जहां निवेश की रकम पर पक्का रिटर्न मिलता है. PPF में निवेश की रकम 15 साल की अवधि में मैच्योर होती है. इस दौरान अगर निवेशक को मैच्योरिटी से पहले ही रकम निकासी करनी हो तो इसके लिए प्री-क्लोजर से जुड़े नियम पता होना चाहिए.

PPF से जुड़ी जरूरी बात

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के एक सरकारी स्कीम है. इसमें निवेश पर सरकार की गारंटी होती है. निवेशक टेंशन फ्री पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में पैसा लगा सकते हैं. PPF खाते में डिपॉजिट अमाउंट 15 सालों की पीरियड में मैच्योर होती है. मौजूदा समय में PPF में डिपॉजिट पर सालाना 7.1% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है. इस सरकारी स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक का ही निवेश किया जा सकता है.

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में कौन कर सकता है निवेश?

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक ऐसी स्‍कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक इनवेस्ट कर सकता है. इस खाते को अपनी सुविधानुसार नजदीकी बैंक या पोस्‍ट ऑफिस कहीं भी खुलवाया जा सकता है. PPF अकाउंट में जमा रकम 15 साल में मैच्‍योर होती है, जिसमें निवेश करने के बाद इनवेस्टर्स को 15 साल तक निवेश को जारी रखना पड़ता है.

PPF में न्‍यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है. EEE कैटेगरी की स्‍कीम होने के वजह से इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 1.50 लाख रुपए तक की जमा किया जा सकता है. इस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्‍स बेनिफिट मिलता है.

Post Office PPF rule

PPF में ब्याज से तगड़ी कमाई

इनवेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए निवेश में PPF को चुनते हैं. इस सरकारी स्कीम में हर महीने अकाउंट में 5000 रुपए जमा किया जाए, तो सालभर में ये 60,000 रुपए हो जाएगा. इतनी ही रकम लगातार 15 सालों तक जमा करने पर PPF खाते में कुल 9 लाख रुपए हो जमा किए जा सकते हैं. PPF में निवेश पर मिलने वाला सालाना ब्याज 7.1% है. इस लिहाज से जमा पर 15 साल में केवल ब्याज से 7,27,284 रुपए की तगड़ी कमाई होगी. निवेशक को मैच्योरिटी पर कुल जमा राशि बढ़कर 16,27,284 रुपए हो जाएगी.

Post Office PPF का प्री-मैच्योर क्लोजर

निवेशक अगर PPF अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कराना चाहते हैं तो ये परमीशन 5 साल बाद मिल सकती है. प्री-क्लोजर के लिए निवेशक के पास ठोस वजह होनी चाहिए. सरकार स्कीम में 5 साल पूरा होने से पहले निवेशक केवल PPF loan ले सकते हैं यानी इस खाते को बंद नहीं करवा सकते. तो चलिए प्री-मैच्‍योर क्‍लोजर की क्या-क्या शर्तें हैं...

  • निवेशक या जीवनसाथी को या आश्रित बच्‍चों को कोई जानलेवा बीमारी हो. इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो. ऐसी स्थिति में खातें को 15 साल से पहले बंद कराया जा सकता है.
  • खुद की हाई एजुकेशन या बच्‍चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो.
  • अकाउंटहोल्डर की निवासी स्थिति में परिवर्तन यानी NRI बन जाने के मामले में.
  • खाताधारक के निधन की स्थिति में भी मैच्‍योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है. इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है.

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मैच्योरिटी से पहले निकासी पर पैसा कटेगा?

अगर निवेशक PPF खाते में जमा राशि को प्री-मैच्योर अवधि में ही निकालता है तो उस पर चार्ज लगता है. इसके तहत कुल डिपॉजिट पर ब्याज का 1% काटकर रकम वापस दी जाती है. बता दें कि स्कीम में इनवेस्ट फंड पर टैक्स छूट भी मिलता है. इसके तहत एक फाइनेंशियल ईयर में निवेशकों को डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी जाती है.

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