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New Tax System : जानिये कहां-कहां नहीं लगेगा कोई टैक्स

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नयी दिल्ली। बजट 2020 में नया टैक्स सिस्टम शुरू किया गया है। इस नये टैक्स सिस्टम के लिए एक व्यक्तिगत करदाता को 70 तरह की टैक्स छूट और कटौतियों को छोड़ना पड़ेगा। इन छूटों में सेक्शन 80 सी के तहत कुछ चुनिंदा वित्तीय उत्पादों में निवेश करके अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट, सेक्शन 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान और 80 टीटीए के तहत बैंक या डाकघर से अर्जित बचत खाते के ब्याज पर कटौती शामिल है। इसके अलावा अगर आप नये टैक्स सिस्टम में जायें तो लीव ट्रेवल अलाउंस, जो सैलेरी वाले कर्मचारियों को चार साल के ब्लॉक में दो बार मिलता है, मकान का किराया भत्ता, जो आपके वेतन में शामिल होता है और वेतनभोगी करदाताओं के लिए वर्तमान में 50,000 रुपये की मानक कटौती भी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि बहुत सारी टैक्स छूट ऐस भी हैं, जिनमें फाइनेंस बिल 2020 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइये जानते हैं उन टैक्स छूटों के बारे में जो नये सिस्टम में बरकरार रहेंगी।

एम्प्लोयर से मिलने वाली ग्रेच्युटी

एम्प्लोयर से मिलने वाली ग्रेच्युटी

यदि आप अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी प्राप्त करते हैं, तो आपको जो राशि मिली है उस पर तय सीमा तक टैक्स छूट मिलेगी। कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में 5 सालसे अधिक काम करने पर ग्रेच्युटी प्राप्त करने योग्य होता है। इसके अलावा डाकघर बचत खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज करमुक्त रहेगा। नये टैक्स सिस्टम के तहत सेक्शन 80सी के तहत टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मगर जीवन बीमा कंपनी से प्राप्त मैच्योरिटी राशि सेक्शन 10 (10 डी) के तहत टैक्स फ्री रहेगी। आपके ईपीएफ / एनपीएस खाते में एम्प्लोयर की तरफ से किये गये योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज
 

ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज

ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज को नये टैक्स सिस्टम से छूट मिलेगी। हालांकि यह 9.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपको पीपीएफ खाते में किए गए योगदान पर सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा। हालांकि, पीपीएफ खाते से प्राप्त किसी भी ब्याज या परिपक्वता राशि को नए टैक्स सिस्टम में भी टैक्स फ्री रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना से प्राप्त ब्याज और भुगतान पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) से भुगतान पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

गिफ्ट और फूड कूपन

गिफ्ट और फूड कूपन

पुराने की तरह नये टैक्स सिस्टम में भी एम्प्लोयर से मिलने वाले 5,000 रुपये तक के गिफ्ट को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रस्तावित कर व्यवस्था के तहत प्रति दिन 2 टाइम के खाने के लिए अपने एम्प्लोयर से 50 रुपये प्रति के 2 फूड कूपन टैक्स फ्री रहेंगे। गैर-सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त छुट्टियों के बदले मिलने वाली राशि, अधिकतम 3 लाख रुपये, पर भी टैक्स छूट मिलेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के समय प्राप्त आर्थिक लाभ को भी कर से मुक्त रखा गया है।

 

यह भी पढ़ें - बजट 2020 : नये टैक्स सिस्टम से खत्म हो जायेंगी 70 छूट

English summary

New Tax System There will be no tax on these Incomes you also know

There are also a number of tax exemption ace, with no change in the Finance Bill 2020.
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