ITR : नहीं मिला अभी तक ITR रिफंड तो ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है, तो रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे में ये खबर आपके ल‍िए बेहद जरुरी है। बता दें कि दिसंबर में इसकी आखिरी तारीख थी।

नई द‍िल्‍ली, मार्च 26। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है, तो रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे में ये खबर आपके ल‍िए बेहद जरुरी है। बता दें कि दिसंबर में इसकी आखिरी तारीख थी। इसलिए अभी तक रिफंड आपके खाते में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपको इस बात का पता लगाना जरूरी है, वरना अधिक टैक्स कटने के बावजूद उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा। Bank हड़ताल : 2 दिन नहीं होगा काम, चेक करें फिर जाएं

ITR refund not received yet

इनकम टैक्स की नई वेबसाइट आने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान और पेपरलेस हो गया है। हमेशा ही करदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि समय से आईटीआर भरें, क्योंकि जितना जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वैसे ही रिटर्न भी मिलेगा। बता दें, 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था जिसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिल गया है। ऐसे में संभावना है कि आप भी रिटर्न अबतक ना पाएं हो। चल‍िए अपनी खबर के जरि‍ए आपको बताते है कि अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो क्या हो सकती है इसकी वजह।

 इन वजहों से हो सकती है देरी

इन वजहों से हो सकती है देरी

1- टेक्निकल इश्यू- इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कई तरह की टेक्निकल समस्याओं की वजह से भी रिटर्न मिलने में देरी हो रही है। हो सकता है कि आपका रिटर्न ना मिलने की यही एक वजह हो।

2- डॉक्यूमेंट की कमी : रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की कमी भी हो सकता है। इस समस्‍या को सुलझाने के लिए आप कर अधिकारी से बात करके जरूरी दस्‍तावेज दोबारा जमा करा सकते हैं।

3- इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन ना होना - रिफंड ना मिलने की एक वजह वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपका भी आईटीआर तय समय-सीमा के अंदर वेरिफाई नहीं है तो वह इनवैलिड माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं है वो इनवैलिड करार दिए जाते हैं।

4- बैंक से जुड़ी जानकारी- अगर बैंक डिटेल्स में भी बदलाव आया है तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। अगर आपके प्राइमरी अकाउंट का ही मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए अकाउंट से मिलती रहेगी तब भी अकाउंट वैलिड हो जाएगा। वहीं, अगर जानकारी बदली गई है तो पोर्टल पर वार्निंग पोर्टल दिखेगा।

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस-

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस-

  • यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि / इनकॉरपोरेशन डेट और कैप्चा के साथ ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • माई अकाउंट में जाएं और "रिफंड/डिमांड स्टेटस" पर क्लिक करें।
  • एसेसमेंट ईयर का विवरण, स्थिति, कारण (रिफंड नहीं मिलने के पीछे यदि कोई वजह हो) और पेमेंट मोड दिखाया जाता है।
  • इन सभी जानकारी को भरने के बाद आपको रिफंड या डिमांड का स्टेटस दिख जाएगा।
 नेट बैंकिंग के मदद से करें आईटीआर वेरिफिकेशन

नेट बैंकिंग के मदद से करें आईटीआर वेरिफिकेशन

  • आईटीआर वेरिफिकेशन करने के लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर सबसे पहले आप जिस बैंक का नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे चुनें।
  • इसके बाद आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद आप यहां ई-वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनें। इसके बाद EVC का ऑप्शन चुनें। इसके बाद टैक्स टैब पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डायवर्ट कर दिया जाएगा।
  • फिर My Account पर क्लिक करें। इसके बाद Generate EVC का विकल्प चुनें।
  • फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कोड भेजा जाएगा।
  • 72 घंटे के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर E-Verify ऑप्शन का चुनाव करें।
  • आखिर में I have EVC already का ऑप्शन चुनकर कोड डालें और वेरीफाई कर दें।

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