SBI की इस स्कीम में करें निवेश, मिलेगी Tax बचत और अन्य फायदे

मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने की बात आती है तो हर कोई टैक्स देने से बचने के विकल्प तलाशता है। टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय लोग अक्सर अपनी आय पर टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग तरीके खोजते हैं।

नई दिल्ली, मार्च 11। मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने की बात आती है तो हर कोई टैक्स देने से बचने के विकल्प तलाशता है। टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय लोग अक्सर अपनी आय पर टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग तरीके खोजते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कोई व्यक्ति टैक्स बचा सकता है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कोई टैक्स सेविंग स्कीम देख रहे हैं तो आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

SBI Tax Saving Scheme

टैक्स का फायदा लेने के ल‍िए निवेश व‍िकल्‍पों पर ध्‍यान दें
टैक्स बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग स्कीम चुननी होगी ताकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आप इसका लाभ उठा सकें। बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जहां निवेश करने पर आपको टैक्स का फायदा मिलता है। डाकघर, बैंक से लेकिर कैपिटल मार्केट में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं। हालांकि ज्यादातर स्कीम में लॉक इन के भी नियम हैं, जहां एक समय के पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए टैक्स बचाने के लिए पैसे निवेश करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका पैसा ज्यादा दिन तक ब्लॉक न हो। खुशखबरी : SBI के बाद इस Bank ने भी दी ग्राहकों को तोहफा, FD पर अब होगा ज्यादा फायदा

 कम से कम इतना करना होगा निवेश

कम से कम इतना करना होगा निवेश

एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 एक ऐसा निवेश विकल्प है। इस योजना की न्यूनतम अवधि 5 साल और अधिकतम अवधि 10 साल है।
इस योजना के तहत, निवेशक के लिए कम से कम 1,000 रुपये या उसके गुणकों में पैसे जमा करना आवश्यक है। एक वर्ष में अधिकतम जमा 1,50,000 रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं।

 टैक्स सेविंग स्कीम की ब्‍याज दरें

टैक्स सेविंग स्कीम की ब्‍याज दरें

एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 के लिए ब्याज दर फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह ही है। नवीनतम दरों के अनुसार, जो 15 फरवरी से लागू हैं, 5 साल से 10 साल के बीच परिपक्व होने वाली एसबीआई एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 5.5 फीसदी का लाभ मिलता है। चूंकि योजना की न्यूनतम अवधि 5 साल है, इसलिए इससे पहले खाते से पैसे वापस नहीं लिए जा सकते हैं। यह योजना जमाकर्ताओं को नॉमिनेशन की सुविधा भी प्रदान करती है।

 एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम से ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम से ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

  • ग्राहकों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर लाभ मिलेगा।
  • स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) एक सामान्य दर पर लागू होता है।
  • आयकर नियमों के अनुसार, जमाकर्ता द्वारा कर कटौती से छूट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 15G/15H जमा किया जा सकता है।
 स्‍कीम में कौन कर सकता है आवेदन

स्‍कीम में कौन कर सकता है आवेदन

कोई भी भारतीय निवासी एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए या हिंदू अविभाजित परिवार के 'कर्ता' के रूप में किया जा सकता है। एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) होना जरूरी है। संयुक्त खाता दो वयस्कों या एक वयस्क और एक नाबालिग को प्रशासित किया जाएगा।

 ऑनलाइन कैसे ओपन करें एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम

ऑनलाइन कैसे ओपन करें एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम

  • घर बैठकर ग्राहक एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम को चंद मिनटों में ओपन कर सकते हैं।
  • अपनी आईडी-पासवर्ड के साथ ग्राहक सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग शुरू कर लें।
  • अब फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत ई-टीडीआर/ईएसटीडीआर एफडी पर क्लिक करें।
  • इसके बाद इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के तहत ई-टीडीआर/ईएसटीडीआर एफडी पर क्लिक करना है।
  • फिर Proceed पर क्लिक करें।
  • अब आपको जितनी राशि को इन्वेस्ट करना है उसे चुनें और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दें।
  • फिर कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद आप जब दूसरे पेज पर जाएंगे तो आप वहां अपनी एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम की डिटेल्स देख पाएंगे।

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